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शिक्षकों की आयकर कटौती की प्रक्रिया शुरू लेखाधिकारी ने जारी किया आदेश 

वित्त एवं लेखाधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने सभी विकासखंडों के खंड शिक्षाधिकारियों को शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आयकर गणना फॉर्म को प्राप्त कर उनके आयकर कटौती की सूची दिनांक 7 फरवरी से 20 फरवरी 2024 के मध्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं खंड शिक्षा अधिकारियों ने सभी शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

कानपुर देहात। वित्त एवं लेखाधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने सभी विकासखंडों के खंड शिक्षाधिकारियों को शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आयकर गणना फॉर्म को प्राप्त कर उनके आयकर कटौती की सूची दिनांक 7 फरवरी से 20 फरवरी 2024 के मध्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं खंड शिक्षा अधिकारियों ने सभी शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल शीतकालीन अवकाश की वजह से शिक्षकों ने अभी तक अपने आयकर आगणन पत्रक अपने बीआरसी केंद्रों को उपलब्ध नहीं कराए हैं जिसे देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों ने पुन: अनुस्मारक पत्र जारी किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरणियों का सघन परीक्षणोंपरान्त आयकर कटौतियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर स्वप्रमाणित प्रति फरवरी 2024 तक वित्त एवं लेखा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। जारी आदेश के अनुसार आयकर गणना फार्म जमा न करने वाले शिक्षकों का फरवरी माह का वेतन रोका जा सकता है। ऐसे शिक्षक जो अभी तक आयकर गणना फार्म जमा नहीं किए हैं वह तत्काल तीन प्रतियों में संबंधित कार्यालय में सभी दस्तावेज संलग्न कर जमा कर दें।

18 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के मध्य शिक्षकों के आयकर सम्बन्धी फाइलों का सघन परीक्षण खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात 5 फरवरी को फाइलों की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। 7 फरवरी से 20 फरवरी तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पटल प्रभारी फाइलों की जाँच कर अन्तिम रूप से आयकर आगणित कर उसकी कटौती फरवरी माह के वेतन से की जायेगी। 21 फरवरी से 31 मार्च के मध्य देय बीमा किश्त, होम लोन किश्त जैसे दावों को बचत में शामिल किया जायेगा परन्तु ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा कि मैं अमुक तिथि तक इतनी बचत कर लूंगा आदि। लेखा कार्यालय द्वारा शिक्षकों की हर सम्भव सहायता की जायेगी।

ऐसे शिक्षक जो 20 फरवरी 2024 तक अपना बचत विवरण देने में विफल रहते है तो उनकी जीपीएफ/एनपीएस/जीआईएस कटौतियों को ही उनकी बचत मानते हुये नियमानुसार आयकर काट लिया जायेगा। आयकर अदा करना प्रत्येक कर दाता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अत: सभी शिक्षक सिर्फ उन्हीं श्रेणियों में आयकर से छूट का दावा करें जिनकी वे पात्रता रखते हैं। गलत तरीके से प्राप्त छूट के मामलों में आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक का ही होगा। इसके साथ ही यदि किसी स्थिति में आयकर विवरणियों को ससमय उपलब्ध न कराने से माह फरवरी 2024 का वेतन विलम्ब हुआ व शासकीय धन की हानि होती है तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है अतः पूर्ण गम्भीरता के साथ इसे ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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