शिक्षकों की समस्याओं को लेकर लेखाधिकारी ने जारी किए स्पष्ट दिशानिर्देश
परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। बकाया वेतन भुगतान समेत विभिन्न लांबित समस्याओं पर आज वित्त एंव लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को एक बार पुनः स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अमन यात्रा, कानपुर देहात। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। बकाया वेतन भुगतान समेत विभिन्न लांबित समस्याओं पर आज वित्त एंव लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को एक बार पुनः स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। लेखाधिकारी द्वारा शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों के वेतनादि सम्बन्धी अवशेष देयकों का भुगतान मानव सम्पदा के माध्यम से प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर किया जा रहा है। इसी क्रम में परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एरियर कार्यालय स्तर पर खंड शिक्षाधिकारियों द्वारा भेजे जा रहे हैं जिसमें कुछ खामियां देखने को मिल रही थीं जिसके कारण शिक्षकों के एरियर भुगतान में बाधा उत्पन्न हो रही थी, इसे देखते हुए लेखाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।
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जारी पत्र में लिखा है कि परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा जो भी एरियर के लिए आवेदन किए जाते हैं उनका खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर निम्न बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण अनिवार्यतः कर लें और संतुष्ट होने की दशा में ही संस्तुति सहित अग्रसारित करें। प्रार्थना पत्र में वेतन अवशेष का कारण साथ स्पष्ट हो कि किस अवधि का वेतन अवशेष हैं। उस अवधि का उपस्थिति प्रपत्र (पावना) सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर मुहर सहित प्रमाणित हो। अवशेष अवधि से अद्यतन का बैंक स्टेटमेंन्ट हो।
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वेतन बहाली सम्बन्धित आदेश, चिकित्सीय अवकाश स्वीकृति आदेश / सत्यापन आदेश / उपस्थित प्रपत्र / अन्य आवश्यक आदेश हों।परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा जो आवेदन किए गए हैं उसमें कितने दिनों का भुगतान किया जाना है उसका उल्लेख भी एरियर मॉड्यूल पर किया जाना आवश्यक है। शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति समयार्न्तगत लाक न होने की दशा में एरियर भुगतान होने की दशा में यह प्रमाण पत्र भी संलग्न / कार्यालय को प्रेषित किया जाना है कि सम्बन्धित कार्मिक की उपस्थिति मानव सम्पदा पर लाक हो चुकी है और वेतन एरियर भुगतान योग्य हैं तथा ससमय वेतन लाक न होने में उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा एरियर मॉड्यूल पर यह उल्लेख किया जाना अनिवार्य है कि आवेदित एरियर भुगतान हेतु प्रथम बार प्रस्तुत किया गया हैं तथा इसका परीक्षण कर लिया गया है और यह भुगतान योग्य हैं। इस पत्र के बाद शिक्षकों के बकाया भुगतान में कितनी गति मिलेगी यह आने वाले समय में पता चल सकेगा।