शिक्षकों के अवकाश को स्वीकृत करने में अधिकारी अब नहीं कर सकेंगे हीलाहवाली

डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा रही है। ऐसी ही एक वेबसाइट है मानव संपदा पोर्टल, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए एक ई-टूल, जिसे शिक्षा क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए तीन साल पहले शुरू किया गया था।

अमन यात्रा, लखनऊ/ कानपुर देहात- डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं का अधिकतम लाभ उठा रही है। ऐसी ही एक वेबसाइट है मानव संपदा पोर्टल, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए एक ई-टूल, जिसे शिक्षा क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए तीन साल पहले शुरू किया गया था। वर्तमान में इसकी शुरुआत अन्य 25 विभागों में भी कर दी गई है।

मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों, कर्मचारियों की निगरानी, प्लानिंग, भर्ती, पोस्टिंग, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा इतिहास के रखरखाव आदि में मदद करता है। मानव संपदा पोर्टल से ही शिक्षकों को मेडिकल अवकाश, मातृत्व अवकाश, चाइल्डकेयर अवकाश, आकस्मिक अवकाश और गर्भपात अवकाश मिलता है। इससे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की संभावना एवं धन उगाही की संभावना नहीं रहती है। हां इतना अवश्य है कि कहीं कहीं खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं चाइल्ड केयर लीव अप्रूव करने के लिए शिक्षकों से धन उगाही करते हैं।

 

अवकाश लेने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश –

आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके सीएल बैलेंस से काट लिए जाएंगे।

यदि किसी भी आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग-अलग आवेदन करें।

आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे ईएल, मातृत्व अवकाश, सीसीएल, एमएल आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव न होने तक अन्य अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा।

आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश अप्लाई नहीं कर पाएंगे।

सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा।

आवेदित अवकाश की दिनांक को

सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा।

आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफीसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी।

मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रिफरेंस नम्बर से अप्लाई करना होगा जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी।

कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने के बाद अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक वह अगले किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

शिक्षक किसी भी प्रकार/प्रकृति यहां तक कि राजपत्रित अवकाश निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है।

शिक्षकों का चार दिन तक का अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। इससे अधिक होने पर बीईओ स्वीकृत करेंगे।

आकस्मिक अवकाश के लिए सहायक अध्यापकों को रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रधानाध्यापक को और प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को बनाना होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर के अवकाश पर होने पर भी उन्हीं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया जाएगा और रिपोर्टिंग ऑफिसर को संबंधित शिक्षक के अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा।

आकस्मिक अवकाश को विद्यालय समय के एक घंटे पहले ही स्वीकृत करना होगा। अन्य अवकाश को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है। वहीं मेडिकल और बाल्य देखभाल अवकाश को दो दिन में बीईओ और उसके बाद बीएसए को दो दिन के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा।

अवकाश आवेदन पर दो दिन के अंदर कार्यवाही न करने पर बीईओ और बीएसए को उत्तरदायी माना जाएगा। यदि अवकाश अस्वीकृत किया जाएगा तो उसका भी कारण बताना होगा।

बीएसए रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार सभी शिक्षक पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन करेंगे। अगर अवकाश देने या किसी काम के लिए खंड शिक्षा अधिकारी या कर्मचारी सुविधा शुल्क की मांग करता हैै तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

Author: aman yatra

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