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लखनऊ \कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों की नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा तय कर दी गई है। अब शिक्षामित्र 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे हालांकि उनका पहले की ही तरह हर साल नवीनीकरण होगा। इस आदेश के मिलने के बाद जिलों में इससे जुड़ी कवायद शुरू कर दी गई है। जिले में एक निर्धारित प्रारूप जारी कर शिक्षामित्रों की आयु संबंधित जानकारी मांगी गई है।
बीएसए रिद्धी पाण्डेय की ओर से सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि शासन ने शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 साल की आयु पूरी करने के दिन खुद ही समाप्त माने जाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में एक प्रारूप जारी करते हुए विद्यालय, शिक्षामित्र का नाम, उनकी जन्मतिथि, 60 साल आयु पूरी करने की तिथि के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में 60 साल की आयु पूरी होने के बाद किसी भी शिक्षामित्र को किसी भी प्रकार के मानदेय का भुगतान न किया जाए।
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