शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए भी सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उनकी कार्यरत जिले में सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी है
- स्थानांतरण में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त खत्म
- शिक्षकों को मिली अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की सौगात
कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए भी सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उनकी कार्यरत जिले में सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी है। इससे काफी शिक्षकों को राहत मिलेगी। वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परस्पर तबादले की प्रक्रिया तो पूरी कर ली जाएगी किंतु शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण गर्मी की छुट्टियों में ही किया जाएगा। शासन ने हाल ही में जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही एक से दूसरे जिले में तबादले के इच्छुक शिक्षकों में भी उम्मीद जगी थी इसी बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार अभी तक परस्पर तबादले के लिए महिला शिक्षिकाओं को कम से कम दो साल व पुरुष शिक्षकों को कम से कम पांच साल संबंधित जिले में काम करना अनिवार्य होता था अबकी बार इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादला ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा से नगर सेवा संवर्ग में होगा। परस्पर तबादला स्कूल से स्कूल होगा। सहमति से जोड़ा (पेयर) बनाने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। एक बार तबादला हो जाने पर कोई भी शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेगा। वहीं शिक्षकों की उस जिले में मौलिक नियुक्ति तिथि से पदोन्नति होने की दशा में ही योग्य होंगे।
पांच श्रेणियों में होंगे शिक्षकों के तबादले-
बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतींद्र कुमार ने बताया है कि परस्पर तबादले के लिए सीडीओ की अध्यक्षता वाली समिति होगी। वहीं तबादले 5 श्रेणियों में होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही तबादला होगा।