जालौन: जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए गंभीर बीमारी सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
यह योजना उन श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आते हैं। योजना के तहत हृदय, गुर्दा, यकृत, मस्तिष्क, कैंसर, घुटने, आंख, पथरी, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील जैसी गंभीर बीमारियों के साथ-साथ महिलाओं में स्तन कैंसर और बच्चेदानी/सर्विकल कैंसर की शल्य चिकित्सा का खर्च भी शामिल है।
यह योजना सरकारी अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किए गए इलाज पर लागू होगी। इसका उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक बोझ से मुक्त कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम कार्यालय से संपर्क करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह योजना श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
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