सपा नेता पति -पत्नी को 10 साल की सजा
कानपुर देहात जिला न्यायालय ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है।जिसमे सपा नेता सुरेश यादव व उसकी पत्नी सीमा यादव को एक युवक के अपहरण का मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

पुखरायां। कानपुर देहात जिला न्यायालय ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है।जिसमे सपा नेता सुरेश यादव व उसकी पत्नी सीमा यादव को एक युवक के अपहरण का मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।इसके साथ ही दोनों पर 50.50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।यह मामला 21 साल पुराना है।जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने न्याय के लिए दर दर भटकते हुए आखिर न्याय प्राप्त किया है।सपा नेता सुरेश यादव पर करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज हैं।80 वर्षीय बुजुर्ग पीड़िता ने यूपी सरकार की प्रशंसा की है।पूरा मामला डेरापुर थाना क्षेत्र का है।
मामले में चली सुनवाई के बाद एडीजे 5 की कोर्ट ने शनिवार को आरोपित गैंगस्टर सुरेश यादव व उसकी पत्नी सीमा यादव को दोषी करार दिया था।मामले में सजा पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी।पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया।अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार के प्रयासों से मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय एडीजे 5/गैंगस्टर एक्ट जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए आरोपीगण सुरेश चंद्र फौजी व सीमा यादव को 10.10 वर्ष कठोर कारावास व 50.50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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