सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है : जिलाधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2022 से प्रारम्भ की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा।

- हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर करें प्रतिभाग : जिलाधिकारी
- आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प का होगा आयोजन : जिलाधिकारी
कानपुर देहात, अमन यात्रा : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2022 से प्रारम्भ की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नको के साथ फार्म-6बी अनलाइन जमा किया जाएगा। जिला निर्वाचन जिलाधिकारीद्वारा अभियान के दौरान बी०एल०ओ०, ई०आर०ओ० या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में फार्म-6बी उपलब्ध कराने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 2 तिथियां यथा 07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है।
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यह कैम्प प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है। आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियाँ यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
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उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नेहा जैन ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्यक्रम सरला द्विवेदी महाविद्यालय में दी। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने मा0 सरस्वती के चित्र पर माल्यार्णण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर घर तिरंगा फहराने हेतु सभी लोगों से बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कमेपहद किया था, उनकी जन्म दिवस पर सभी लोग उत्साह के साथ मनाये। इस मौके पर जिलाधिकारी को अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व जेपी गुप्ता, विद्यालय की छात्राओं में मनू सिंह, रूबीना, सिद्दीकी ने फार्म-6बी में अपना आधार नम्बर भरकर जिलाधिकारी को फार्म जमा किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला, तहसीलदार रणविजय सिंह, डीआईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी, विद्यालय प्रबन्धक नरेन्द्र द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन निर्वाचन से रामसेवक वर्मा द्वारा किया गया।
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