सरकार का टेलीकॉम कंपनियों को आदेश, दो सालों तक संभाल कर रखें कस्टमर्स के कॉल डिटेल और इंटरनेट डाटा रिकॉर्ड
टेलीकॉम कंपनियों को अब दो सालों तक आपके मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट सर्फिंग का इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड़ कर रखना जरुरी होगा.
नई दिल्ली, अमन यात्रा : टेलीकॉम कंपनियों को अब दो सालों तक आपके मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इंटरनेट सर्फिंग का इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड़ कर रखना जरुरी होगा. दूरसंचार विभाग ने सुरक्षा कारणों के चलते टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा करने का आदेश दिया है. इस संशोधन के बाद टेलीकॉम कंपनियों को अपने कस्टमर्स के इंटरनेट डाटा रिकॉर्ड जिसमें लॉगिन लॉगआउट डिटेल शामिल है सभी संभाल कर रखना होगा. टेलीकॉम कंपनियों को अपने इंटरनेट सब्सक्राइबर का इंटरनेट एक्सेस डिटेल के अलावा, ईमेल, इंटरनेट टेलीफॉनी जैसे मोबाइल फोन से किये गए वाई फाई कॉलिग का डिटेल्स भी दो सालों तक रिकॉर्ड में रखना होगा.
दूरसंचार विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने पर टेलीकॉम कंपनियां दो सालों बाद ये सभी डाटा को डिलिट कर सकती हैं. सर्कुलर में कहा गया है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर नियमों में संशोधन करना जरुरी था.