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जनपद में धारा 144 लागू, लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था/ जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखें

आगामी महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे, अम्बेडकर जयंती, रमज़ान अलविदा(ईद), बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयन्ती, मोहर्रम आदि पर्व व विभिन्न परीक्षाओं का भी आयोजन होना है तथा वर्तमान समय में अन्य कोई परीक्षा हो रही है।

अमन यात्रा, कानपुर देहात। आगामी महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे, अम्बेडकर जयंती, रमज़ान अलविदा(ईद), बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयन्ती, मोहर्रम आदि पर्व व विभिन्न परीक्षाओं का भी आयोजन होना है तथा वर्तमान समय में अन्य कोई परीक्षा हो रही है। इस हेतु जनपद में 03 अप्रैल 2023 से धारा 144 लागू की जा रही है जिसके दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखना अतिआवश्यक है, इस संबंध में जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा जानकारी दी गयी कि लोक व्यवस्था / शान्ति व्यवस्था / जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित की गई है जिसके अंतर्गत जनपद में किसी भी व्यक्ति / संस्था / संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम / माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नही किया जायेगा, कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षा एजेन्सियां इससे मुक्त रहेंगी, ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोडकर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो, कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित नही करेगा साथ ही कंकड़, पत्थर, खाली बोतलों, शीशे के टुकडे आदि ऐसी सामग्री का संग्रह. जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था / शान्ति, कानून व्यवस्था / शान्ति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानों पर कहीं नहीं करेगा और न ही रखेगा, किसी व्यक्ति / संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक / निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति / पंथ / संगठन / धर्म के अनुयायिओं / व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक / धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा और न ही होर्डिंग कटआउट लगायेगा और न ही बिना भवन स्वामी की अनुमति के दीवारों पर प्रचारलेख करायेगा एवं भवन स्वामी के अनुमति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा उनसे भी अनुमति लेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल / संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जन सभा, नुक्कड सभा, रैली जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा विजयोत्सव आदि आयोजित नही करेगा और पूर्व प्रदत्त अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल मार्ग व अवधि नही बदलेगा तथा नही सभा में किसी प्रकार का भड़काऊ / अमर्यादित भाषण व किसी का पुतला नही लगायेगा एवं उसके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कार्यो व प्रदर्शनों का समर्थन नही करेगा। इसके साथ ही साथ पूर्व अनुमति के क्रम में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में कोई ऐसा कार्य नही किया जायेगा, जिससे की सामान्य जन को बाधा पहुंचे। परम्परागत पर्वो / त्यौहारों में जनसामान्य की शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने, विवाहोत्सव, शव यात्राओं या शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृहो के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक / एकेडमिक / एकेडमिक कार्यक्रम, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी, सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढ़े, दिव्यांग व्यक्ति व्यक्ति जो सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग करते है इस प्रतिबन्ध में मुक्त रहेंगे, कोई भी सभा / रैली आदि ऐसे स्थान पर आयोजित नहीं की जायेगी, जहाँ कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन, स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये हो तथा प्रभावी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह / कार्यक्रम / जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लघंन नही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों / साधनों का प्रयोग नही किया कोई भी व्यक्ति/ संगठन / समूह / समादाय / दल / सोशल मीडिया साइट्स जैसे डाटसएप, फेसबुक, विचार इटावा, टेलीग्रऑटर आदि या किसी माध्यम से किसी भी के किसी भी कान या परो किसी भी सासे अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी देवताओं अथवा किसी भी महापुरुष की मूर्ति ही स्थापित करेगा, किसी भी चार पहिया या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री यात्रा नही करेगा और दो पहिया वाहनों पर 02 से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अधिक यात्री यात्रा नही करेंगे। कोई भी व्यक्ति / नवयुवक मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन नहीं करेंगा और न ही मोटर साइकिल आदि पर सवार होकर हुडदंग करते हुए मार्ग / यातायात बाधित करेगा न करायेगा, कोई भी व्यक्ति / संस्था / संगठन / दल / समूह आदि द्वारा फूहड़, अश्लील / जन सामान्य को भड़काने वाला कोई भी गाना न गाया जायेगा और न ही बजाया जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशे की सामग्री का सेवन वर्जित रहेगा, कोई भी व्यक्ति / संगठन सार्वजनिक / धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम मॉस / गोश्त नहीं फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि किया जायेगा और न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण करेगा। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम का न तो उल्लंघन करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र, धारादार हथियार जैसे तलवार बल्लम, भाला, करौली, बेत, काँता, 5से०मी० से बडा चाकू, धनुष-बाण, लाठी, डंडा या अन्य कोई घातक हथियार आदि निर्धारित परिक्षेत्र पर लेकर नहीं चलेगा। वह व्यक्ति जो बीमार है और बिना किसी छड़ी के सहारे नहीं चल सकता है, इस आदेश से मुक्त रहेगा, वह व्यक्ति जो अपने अग्नेयास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने तथा लाइसेंस पर शस्त्र का अंकन कराने आयेगा, इस आदेश से मुक्त रहेगा। सरकारी कर्मचारी, जो ड्यूटी पर हैं, इस आदेश से मुक्त रहेगा,  कोई भी व्यक्ति 5 अथवा 5 से अधिक के ग्रुप में सार्वजनिक स्थान / सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा,  कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर चलने से न तो रोकेगा और न ही अवरोध उत्पन्न करने की कार्यवाही करेगा और न ही इस प्रकार की कार्यवाही का प्रयास करेगा और न ही किसी प्रकार के वाहनों को क्षतिग्रस्त करेगा।  कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित परिधि के अन्दर या बाहर किसी स्थान पर कूड़ा नहीं जलाया जायेगा, परीक्षा केन्द्रो के 100 मीटर दायरे में ध्वनि विस्तारण यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन ब्लूटूथ अथवा अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आई०टी० जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा हेतु परीक्षार्थिओ को उनके परीक्षा केन्द्र तक आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट नही डालेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। परीक्षार्थियों / केन्द्र व्यवस्थापकों / कक्ष निरीक्षकों, नकल विहीन, पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु लगाये गये अधिकारियों / कर्मचारियों / सचल दल / सेक्टर / जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों /कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल के बाहर 100 मीटर की परीधि के अन्दर प्रवेश नही करेगा और न ही प्रवेश कराने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में फोटोकापी / फैक्स / इण्टरनेट कैफे इत्यादि की दुकान न तो खोलेगा और न ही खोलने का प्रयास करेगा। यह आदेश सरकारी कार्यालयों / अधिष्ठानों पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रो पर या उसके आस-पास न नकल करायेगा और न ही नकल करेगा तथा किसी प्रकार का अनुचित साधन या किसी वाहन का प्रयोग परीक्षार्थियों को नकल आदि करने या कराने में नही करेगा और न ही किसी प्रकार का संकेत या शब्द का प्रयोग करेगा। होली के दिन कोई भी व्यक्ति ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक / पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर रंग नही डालेगा।उपरोक्त आदेशों को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है. ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यदि कोई व्यक्ति / संगठन / संस्था इस आदेश से झुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति / आवेदन करना चाहें या छूट या शिथिलता चाहे तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा। जिस पर सम्यक सुनवाई / विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक- 03/04/2023 की पूर्वान्ह / अपरान्ह से दिनांक- 18/05/2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

 

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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