सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला : अब बीएड डिग्री से नहीं बन सकते परिषदीय स्कूलों में टीचर

बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज 11 अगस्त को यह फैसला सुना दिया गया है।

राजेश कटियार, कानपुर देहात। बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज 11 अगस्त को यह फैसला सुना दिया गया है। केस का नंबर है 30718/2021 है जोकि सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था। जहां पर माननीय जस्टिस संजय किशन कॉल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। हालांकि इस फैसले को काफी पहले आ जाना चाहिए था लेकिन यह फैसला अब जाकर रिलीज हुआ है।

11 अगस्त को यह फैसला जो जारी हुआ है जिसमें बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जीत हुई है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया है। अब यह फैसला समस्त राज्यों के लिए एक नजीर साबित होगा क्योंकि समस्त राज्यों में जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे थे वे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आ जाने से हाई कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है वह सभी मामले अब जल्द क्लियर होंगे।

बीएड और बीटीसी मामले में सुनाया गया बड़ा फैसला-

बीएड और बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंततः आर्डर जारी हो चुका है और लाखों करोड़ों अभ्यार्थियों का लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है। अब समस्त राज्य में जो इस फैसले की वजह से भर्तियां अटकी हुई थी वह सभी भर्तियां शुरू हो सकेगी क्योंकि बीएड का मामला क्लियर नहीं था इस वजह से केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अटका हुआ था जोकि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट भी अब जल्द जारी होगा और सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में भी नयी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ना आना कहीं न कहीं यह केस ही था। इस केस की वजह से प्राथमिक भर्ती नहीं आ रही थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब मामला क्लियर हो जाने की वजह से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। हालांकि बीएड डिग्री धारियों के लिए यह आदेश काफी दुखदाई होगा लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए बीएड योग्यता ही निर्धारित है ऐसे में वे इंटर कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए प्रयास करेंगे।

Author: aman yatra

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