कानपुर नगर: उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र कानपुर नगर अंजनीश प्रताप सिंह ने जनपद के उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों को सूचित किया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सफल और उत्कृष्ट उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रादेशिक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे सभी उद्यमी, जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में लेदर, होजरी रेडीमेड, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, फूड, कारपेट-दरी, जरी-दरदोजी, बिल्डर्स हार्डवेयर, केमिकल्स, ग्लास एवं सिरेमिक्स, लकड़ी फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, सिल्क तथा विविध हस्तशिल्प इकाइयां शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में टूरिज्म, शॉपिंग/रिटेल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मीडिया/विज्ञापन, आई.टी., होटल-कैटरिंग और ट्रांसपोर्ट इकाइयां सम्मिलित हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश उद्यमी पुरस्कार, सूक्ष्म उद्यमी पुरस्कार, लघु उद्यम पुरस्कार, मध्यम उद्यम पुरस्कार, सेवा श्रेणी के पुरस्कार, एम.एस.एम.ई. अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति महिला उद्यमी पुरस्कार तथा सेवा क्षेत्र के विशिष्ट पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों में नियमानुसार धनराशि, पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान किए जाएंगे।
इच्छुक उद्यमी पूर्ण आवेदन पत्र व आवश्यक प्रपत्रों सहित दिनांक 05 सितम्बर, 2025 तक जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, कानपुर नगर में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु श्री शादाब हुसैन, कम्प्यूटर ऑपरेटर से मोबाइल नम्बर 9559694359 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ इकाई का स्वामित्व प्रमाण पत्र, एस.सी./एस.टी. प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्पाद प्रक्रिया का विवरण, पूंजी निवेश से संबंधित सी.ए. का प्रमाण पत्र, उद्यम पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति (यदि लागू हो), टर्नओवर का प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित), आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो), इकाई द्वारा लेटरहेड पर आंकड़ों की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक डिफाल्टर न होने का घोषणा पत्र तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की बैलेंस शीट (सी.ए./बैंक द्वारा सत्यापित) संलग्न करना अनिवार्य है।
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