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अमन यात्रा, कानपुर देहात। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के सेवानिवृत्ति कतिपय शिक्षकों को 18 साल से प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। ये शिक्षक जिस पद पर भर्ती हुए उसी पद से सेवानिवृत्त भी हो गए। विभाग के पूर्व के उच्च अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका जबकि नियुक्ति से 10 साल की सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान और इसके बाद 12 साल की सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है लेकिन कई शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। जब ऐसे प्रकरण वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी के पास आए तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय को पत्र लिखा और इस संदर्भ में अवगत कराया।
उन्होंने पत्र में लिखा कि आप अवगत ही है कि अनेक पेंशनरों द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रोन्नत वेतनमान की मांग संबंधी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से ऐसे समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत सूची के आधार पर किया जाना है। अत: ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से समझते हुए अतिशीघ्र प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे ऐसे समस्त प्रकरणों का तत्काल नियमानुसार निस्तारण कर सेवानिवृत्त शिक्षकों को इसका लाभ दिया जा सके।
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