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राजेश कटियार,कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर बड़ी खबर है। प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 3 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाएगी। 50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की ही पेयरिंग की जाएगी तथा पूर्व में इन नियमों के विपरीत पेयरिंग किए गए विद्यालयों की पेयरिंग को निरस्त किया जाएगा।
इसके लिए शासन ने शिक्षा मंत्रालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्र जारी करते लिखा कि 16 जून 2025 को जारी निर्देश के क्रम में अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों को नजदीक के विद्यालयों के साथ पेयर किया जाए।
इस दौरान स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। उन्होंने आगे कहा कि छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को बड़े विद्यालयों के साथ जोड़ा जाए। जिन विद्यालयों में छात्र नामांकन 50 से कम है उनकी पेयरिंग की जाए। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग एक किमी के अंदर तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग तीन किमी के अंदर की जाए। इसको लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों का पालन किया जाए।
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