स्थायी लोक अदालत, कानपुर देहात न्यायालय में पांच वर्ष के लिये एक अध्यक्ष की आवश्यकता
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार ए.डी.आर. भवन में संचालित स्थायी लोक अदालत, कानपुर देहात न्यायालय में पांच वर्ष के लिये एक अध्यक्ष की आवश्यकता है।
कानपुर देहात। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार ए.डी.आर. भवन में संचालित स्थायी लोक अदालत, कानपुर देहात न्यायालय में पांच वर्ष के लिये एक अध्यक्ष की आवश्यकता है। जो जनउपयोगी सेवाओ यथा यात्रियों अथवा माल को वायु, सड़क या जल मार्ग से लाने, ले जाने के लिये परिवहन की आपूर्ति, सार्वजनिक सफाई प्रणाली, चिकित्सा या दवाखाने की सेवाये, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों या आवास और भू-संपदा सेवायें जिन्हें जनहित में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना कर जनउपयोगी सेवाये घोषित किया गया है से संबंधित विवादों का यथासंभव सुलह समझौता के आधार पर निवारण किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी रहेगें।
उक्त पद के लिए ऐसे सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीश, जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो, जो अपना योगदान उक्त ऐसी जनउपयोगी सेवाओ के संबंध में पर्याप्त/यथोचित अनुभव हो, ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम व वैयक्तिक विवरण दिनांक 31.08.2024 सायं 05 बजे तक कार्यालय- उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ में स्वयं जमा कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भी उक्त तिथि तक भेज सकते हैं।