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ब्रजेंद्र तिवारी, कानपुर देहात। सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार उ०प्र० में स्वचलित परीक्षण स्टेशन (ATS) की स्थापना हेतु आवेदन Preliminary Registration Certificate ‘PRC’ के अनुदान पात्र आवेदक द्वारा आवेदन मय सपोर्टिंग अभिलेख नेशनल अभिलेख सिंगल विण्डों सिस्टम (NSWS) पोर्टलhttps://www.nsws.gov.in/ पर केन्द्रीय मोटरयान, 1989 के नियम 1988 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा । आवेदन एवं निर्दिष्ट शुल्क केवल और केवल नेशनल सिंगल विण्डों सिस्टम पोर्टल पर विहित व्यवस्था के अनुरूप ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन शुल्क नॉन-रिफण्डबल होगी अर्थात् आवेदन अस्वीकार्य स्थिति में भी वापस नही होगी। पोर्टल पर आवेदन सबमिशन का प्रथम चरण दिनांक 01.11.2023 से प्रारम्भ होना था किंतु NSWS पोर्टल के तकनीकी कारणों से आवेदन की तिथि में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि- “NSWs पोर्टल पर आवेदन सबमिशन का प्रथम चरण दिनाँक 03/11/2023 को अपरान्ह 01:00 बजे से प्रारंभ होगा। आवेदन सबमिशन की अंतिम तिथि दिनाँक 16/11/2023 को अपरान्ह 01.00 बजे तक होगी।”
प्रत्येक जनपद मे नये स्थापित होने वाले स्वचलित परीक्षण स्टेशन न्यूनतम 02 लेन के होंगे, जिसमे एक लेन तिपहिया / हल्के वाहनों एवं दूसरा लेन मध्यम / भारी वाहनों के लिये होगी तथा ऐसे रवचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु न्यूनतम 02 (दो) एकड़ भूमि अनिवार्य होगी। यदि कोई आवेदक 02 से अधिक लेन के स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना करने का इच्छुक है तो उसे न्यूनतम 02 (दो) एकड़ के अतिरिक्त 0.5 (आधा) एकड़ प्रतिलेन अतिरिक्त भूमि की अनिवार्यता होगी। नये स्थापित होने वाले स्वचलित परीक्षण स्टेशन की भूमि सम्बन्धित जनपद में ही राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राजमार्ग अथवा प्रमुख जिला मार्ग पर स्थित होगा।
भूमि के ऊपर हाईटेन्शन पॉवर लाइन नहीं होगी। स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु आवेदन के समय आवेदक को निर्धारित भूमि के स्वामित्व का प्रमाण मय अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक के पास निर्धारित भूमि का स्वामित्व उपलब्ध नहीं है तथा वह भूमि पट्टे या भाड़े पर लेने का इच्छुक है, तो उसे उक्त भूमि को न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिये भाडे / पट्टे पर दिये जाने से सम्बन्धित रू0 100/- के ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भूमि स्वामी का नोटराइज्ड सहमति पत्र तथा सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व का प्रमाणीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। भूमि भाड़े / पट्टे पर लिये जाने का रजिस्टर्ड डीड प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
स्वचलित परीक्षण स्टेशन के परिसर में वाहनों के प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक-पृथक द्वारा होगे, ताकि वाहनों का आवागमन बाधित न हो परिसर तक पहुँच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 07 मीटर होनी चाहिये। स्वचलित परीक्षण स्टेशन में प्रवेश व निकास के समय वाहन की प्रविष्ठियाँ अंकित की जायेगी किसी आवेदन को उनके द्वारा वर्तमान में संचालित स्वचलित परीक्षण स्टेशनों को सम्मिलित करते प्रदेश में अधिकतम 03 स्टेशन ही आवंटित किये जायेंगे किसी एक आवेदक को एक जनपद में एक ही स्वचलित परीक्षण स्टेशन स्थापित करने की अनुमति होगी। किसी एक जनपद में अधिकतम 03 स्वचलित परीक्षण स्टेशन ही स्थापित किये जाने की अनुमति होगी।
प्रथम आगत प्रथम पावत (First Come first Serve) की निति के अनुसार स्वचलित परीक्षण स्टेशन आंवटित किये जायेंगे प्रथम आगत प्रथम पावत का निर्धारण नेशनल सिंगल विण्डों सिस्टम पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि / समय के आधार पर किया जायेगा केवल आवेदन ही आवेदक को स्वचालित परीक्षण स्टेशन आंवटित किये जाने का आधार नही होगा, बल्कि प्रथम आगत प्रथम पायत के अनुसार अर्हताओं के परीक्षणोपरान्त अर्ह पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद में अधिकतम 03 आवेदकों को प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा विस्तृत विवरण के लिये परिवहन विभागीय वेबसाइड व कार्यालय उपसम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर देहात के नोटिस बोर्ड का अवलोकन कर सकते है।
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