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कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि अनुज्ञापन की शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित रहने का प्राविधान है। इस अवसर पर जनपद कानपुर देहात की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर एवं थोक बिक्री किये जाने वाले समस्त अनुज्ञापन पूर्णतः बन्द रहेंगें। यदि किसी अनुज्ञापी की दुकान खुली एवं बिक्री होते हुये पायी जाती हैं, तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अनुज्ञापी का होगा।
कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में भेवान गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज… Read More
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आईएएस अधिकारी मोनिका रानी को स्कूल शिक्षा का प्रभारी महानिदेशक नियुक्त किया… Read More
कानपुर नगर। मा० राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय बालिका गृहों… Read More
राजेश कटियार, कानपुर देहात। मंगलवार को समायोजन को लेकर एक मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में हुई जिसमें… Read More
पुखरायां।भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के श्यामसुंदरपुर गांव में मंगलवार को एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया।जिससे उसकी… Read More
पुखरायां (कानपुर देहात) l हॉली क्रॉस स्कूल में आज मंगलवार को हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल… Read More
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