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एस०एस०टी० और एफ़०एस०टी० दल जनपद में सक्रियता से करें निगरानी, जिससे हो निष्पक्ष मतदान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न कराने के लिये जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में FST/SST दल द्वारा लगातार नगद राशि /अन्य मूल्यवान सामग्री / नशीले पदार्थो पर सतत निगरानी रखी जा रही है। 

Story Highlights
  • जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध
  • बिना अनुमति कोई भी लाइसेंसी हथियार अपने साथ लेकर न चले।

कानपुर देहात: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न कराने के लिये जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में FST/SST दल द्वारा लगातार नगद राशि /अन्य मूल्यवान सामग्री / नशीले पदार्थो पर सतत निगरानी रखी जा रही है।  ज़िला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) अमित कुमार व अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) केशवनाथ गुप्त द्वारा मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में व्यय निगरानी समिति के नामित अधिकारी/सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिय। उन्होनें समस्त एसएसटी और एफ़एसटी दल के सदस्यों को आवंटित क्षेत्रों में क्रियाशील रहकर प्रलोभन की लिए अवैध धन, प्रलोभन सामग्री और व्यय में अप्रदर्शित सामग्री पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होनें अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान पाई जाने वाली अवैध गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने व प्रलोभन हेतु प्रयुक्त हो सकने वाली सामग्री के आदान प्रदान पर रोक लगाए जाने हेतु आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होनें बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि वास्तविक व्यापारिक लेन देन पर इस प्रक्रिया से प्रतिकूल प्रभाव न हो। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी FST/SST दलों को निर्देशित किया गया है कि कार्यवाही के दौरान व्यापारिक लेनदेन हेतु या बैंक में जमा कराये जाने हेतु राशि पाये जाने पर व्यवसायिक हितों का ध्यान रखा जाये। व्यापारिक संस्था बैंक में राशि जमा कराते समय संबंधित बैंक अकाउन्ट का अकाउन्ट नंबर, राशि का ब्यौरा, संस्था का नाम आदि विवरण साथ में रखें जिससे कि वास्तविक व्यापारिक लेनदेन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार को बिना जिला स्तरीय समिति के संस्तुति के हथियार अपने साथ नही ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस हेतु जिला स्तरीय कमेटी का अनुमोदन आदेश अपने साथ रखना अनिवार्य है। उन्होने समस्त एसएसटी और एफ़एसटी दल के सदस्यों को स्पष्ट किया कि यदि कोई सामग्री जब्त की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को उसकी पावती निर्धारित प्रारूप में देना अनिवार्य है, व उसकी सूचना तत्काल ईएसएमएस पोर्टल पर दर्ज कराना भी सुनिश्चित करें।

 

उन्होंने कहा कि प्रारूप ख(8) पर अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक, संबंधित आर0ओ0, जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक व संबंधित सहायक व्यय प्रेक्षक को देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर प्रारूप ख(9) पर रिपोर्ट करें। उन्होंने सभी एफ0एस0टी0 टीम के सदस्यों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में आयोग द्वारा दी गयी उदघोषणा को पढ़े जाने के निर्देश दिए। उन्होने सभी सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि किसी भी महिला की तलाशी महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में ही सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर  अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव नाथ गुप्ता, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन प्रसाद, सहायक निर्वाचन अधिकारी अजीत पांडेय तथा संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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