हर-घर तिरंगा अभियान के तहत 11 से 17 अगस्त तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों में तिरंगा झन्डा लगाने का कार्य पूर्ण करे : सीडीओ सौम्या
मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर-घर तिरंगा कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई।
- आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर-घर तिरंगा कार्यक्रम की मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक, दिये निर्देश
- जनपद के समस्त सरकारी भवनों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों तथा सरकारी वाहनों में ‘‘हर-घर तिरंगा’’ कार्यक्रम का संन्देश स्टीकर के माध्यम से पहुंचाया जाए:-मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर देहात,अमन यात्रा : मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन कार्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर-घर तिरंगा कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें जनपद के प्रत्येक नागरिक, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों से अपील किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि झण्डा तैयार करने हेतु झण्डें का आकार आयताकार जिसकी लम्बाई एवं चौडाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए, यदि झण्डे की लम्बाई 03 फिट हो तो चौडाई 02 फिट होना चाहिए। झण्डा बनाने की सामाग्री खादी अथवा हाथ से कटा हुआ कपडा, मशीन से बना हुआ कपडा, सूती,पॉलीस्टर,ऊनी, शिल्क आदि हो सकता है। झण्डा तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाया जायेगा।
ये भी पढ़े- ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित
सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट कराया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है। झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्यादय के उपरान्त ध्वजा रोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतारकर सुरक्षित रखा जायेगा। झण्डा उतारने के बाद किसी भी नगारिक के द्वारा इसे फेका नही जायेगा। इसे ससम्मान के साथ होल्ड करके रखा जाना चाहिए। हर-घर पर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए।
ये भी पढ़े- जिलाधिकारी नेहा ने “मसोथा अमृत सरोवर” तालाब में चल रहे कार्य का किया निरीक्षण, दिए निर्देश
आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा। जनपद के समस्त सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग काम्पेलक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी, थाना इत्यादि अनिवार्य रूप से झण्डा फहरायेंगे। परिवहन निगम की समस्त बसें, निजी बसें, ट्रकों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों तथा सरकारी वाहनों में ‘‘हर-घर तिरंगा’’ कार्यक्रम का संन्देश स्टीकर के माध्यम से पहुंचाया जाए।
उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी के साथ-साथ पर्यवेक्षकों की भी तैनाती प्रत्येक विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर की जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि स्कूलों में पैरेन्ट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाए। झण्डे के निर्माण में जनपद का लक्ष्य 03 लाख है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद स्तर पर हर-घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारिणी समिति शीघ्र बनाई जाए जिससे कार्यक्रम को सफलता पूर्वक किया जा सके। बैठक में जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, पीडी निदेश यादव आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।