कानपुर देहात

छात्र अनुपात में रखे जाएंगे शिक्षक, सरप्लस शिक्षकों का होगा स्थानांतरण

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार परिषदीय स्कूलों में शिक्षक तैनात किये जायेंगे। मानक के विपरीत शिक्षकों की तैनाती पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अत: जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात सरप्लस शिक्षकों पर जल्द ही गाज गिरेगी।

कानपुर देहात,अमन यात्रा  :   प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार परिषदीय स्कूलों में शिक्षक तैनात किये जायेंगे। मानक के विपरीत शिक्षकों की तैनाती पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अत: जिले के परिषदीय स्कूलों में तैनात सरप्लस शिक्षकों पर जल्द ही गाज गिरेगी। सेटिंग-गेटिंग के सहारे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में मौज काट रहे शिक्षकों का तबादला अब अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में होगा। शासन से आदेश आने के बाद सरप्लस शिक्षकों की सूची बनने का काम शुरू हो गया है। शासनादेश के तहत ऐसे सीनियर शिक्षकों को चिह्नित कर सूची बनाई जानी है जहां छात्र संख्या कम है और शिक्षक अधिक हैं। शासन से आदेश आने की खबर लगते ही जुगाड़ के सहारे तैनाती पाने वाले शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।

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जिले में 1926 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 1254 प्राथमिक विद्यालय, 330 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 342 कंपोजिट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में करीब 1 लाख 85 हजार बच्चे पंजीकृत हैं तथा 5504 शिक्षक कार्यरत हैं। जिले में तमाम ऐसे स्कूल है जहां छात्र संख्या तो कम है लेकिन शिक्षकों की संख्या काफी अधिक है। वहीं कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां छात्र संख्या अधिक है लेकिन वहां पर शिक्षक मानक से काफी कम हैं। छात्र संख्या और शिक्षकों के अनुपात में अंतर होने के कारण बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की शासन की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए शासन ने छात्र संख्या के हिसाब से स्कूलों में लंबे समय से तैनात शिक्षकों का विवरण मांगा है। शासन की ओर से 15 अगस्त तक सूची फाइनल करने के निर्देश दिए गए हैं।

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डीएम की कमेटी करेगी समायोजन पर फैसला-

प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला व समायोजन ऑनलाइन होगा। समायोजन के लिए शिक्षकों को 25 स्कूलों का विकल्प देना होगा। सरप्लस शिक्षकों में दिव्यांग, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित, एकल अभिभावक को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जायेगा। डीएम की अध्यक्षता की पांच सदस्यीय कमेटी इन मामलों में निर्णय लेगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक व छात्र संख्या का अनुपात

छात्र संख्या              शिक्षक

एक से 60 तक           02

61 से 90 तक            03

91 से 120 तक          04

121 से 150 तक        05

151 से 200 तक        06

200 से ऊपर 40 छात्र संख्या पर एक शिक्षक

 

उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक व छात्र संख्या का अनुपात-

छात्र संख्या             शिक्षक

100 से कम               03

100 से अधिक           04

100 छात्र संख्या पर 3 अंशकालिक अनुदेशकों को रखने का भी नियम निहित है। इसके अलावा 100 से अधिक छात्र संख्या होने पर 35 छात्र पर एक शिक्षक रखने का प्रावधान है।

Author: aman yatra

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