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बच्चों के खाद्यान्न वितरण व एमडीएम कन्वर्जन कास्ट में घपले की आशंका जांच की खबर सुनते ही शिक्षकों में मची खलबली

कोरोनकाल में बंद अवधि का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को खाद्यान्न दिया गया था साथ ही एमडीएम कन्वर्जन कास्ट की धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में भेजी गई थी लेकिन अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई जनपदों में कई बच्चों को उक्त अवधि न तो एमडीएम मिला है और न ही उसकी कन्वर्जन कास्ट।

Story Highlights
  • महानिदेशक ने कोरोना काल में परिषदीय स्कूलों में दिए गए खाद्यान्न वितरण की जांच के दिए आदेश

कानपुर देहात, अमन यात्रा : कोरोनकाल में बंद अवधि का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को खाद्यान्न दिया गया था साथ ही एमडीएम कन्वर्जन कास्ट की धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में भेजी गई थी लेकिन अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई जनपदों में कई बच्चों को उक्त अवधि न तो एमडीएम मिला है और न ही उसकी कन्वर्जन कास्ट। जिस कारण से मध्याह्न भोजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में छात्रों में वितरित खाद्यान्न और परिवर्तन लागत की जांच होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल व जिले स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की रिपोर्ट 10 सितंबर तक मांगी गई है।निदेशक मध्याह्न भोजन विजय किरन आनंद ने इस बारे में आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा के बाद जारी किया गया है।

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समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जिलों द्वारा अभी तक खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का वितरण छात्रों के अभिभावकों को नहीं कराया गया है। यह स्थित खेदजनक एवं अस्वीकार्य है। शासनादेश में खाद्यान्न का वितरण विद्यालय से संबद्ध सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्याक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर उपलब्ध कराने एवं परिवर्तन लागत की धनराशि छात्रों (अभिभावकों) के निजी बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान है। इस कारण विद्यालय स्तर से छात्रों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न (गेहूं व चावल) और निजी बैंक खातों में जमा कराई गई परिवर्तन लागत की धनराशि का स्थलीय सत्यापन किया जाना है। निदेशक ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मंडल समन्वयक (एमडीएम), डायट प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयकों को कम से कम 10 छात्रों के परिवारों से जानकारी प्राप्त कर निरीक्षण प्रपत्र में सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर जिले स्तर से कार्यवाही करते हुए मुख्यालय को सूचना भेजी जाएगी।

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प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 94 दिवस के लिए खाद्यान्न 9.4 किलो (गेहूं 3.2 किलो व चावल 6.2 किलो) कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है या नहीं। 128 दिवस के लिए परिवर्तन लागत की धनराशि 638 रुपये बैंक खाते में प्राप्त हुई या नहीं विद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिए जा रहे सहयोग से अभिभावक संतुष्ट हैं या नहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 87 दिवस के लिए खाद्यान्न 13.05 किलो (गेहूं 4.35 किलो व चावल 8.7 किलो) कोटेदार के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि नहीं। 121 दिवस के लिए परिवर्तन लागत की धनराशि 901 रुपये बैंक खाते में प्राप्त हुई है या नहीं। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा दिए जा रहे सहयोग से अभिभावक संतुष्ट हैं या नहीं की जानकारी निरीक्षण प्रपत्र पर भरी जाएगी जिसमें संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर अनिवार्यरूप से करवाए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निरीक्षणकर्ता के माध्यम से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण व उसकी अभियुक्तियों के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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