31 जुलाई तक किसान अपनी फसल का करा सकते है बीमा

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 अन्तर्गत अधिकाधिक कृषकों को बीमित/ लाभान्वित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों, जिला समन्वयकों समस्त बैंक, कानपुर देहात की संयुक्त बैठक का आयोजन, दिनांक 10.07.2024 को किया गया

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 अन्तर्गत अधिकाधिक कृषकों को बीमित/ लाभान्वित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों, जिला समन्वयकों समस्त बैंक, कानपुर देहात की संयुक्त बैठक का आयोजन, दिनांक 10.07.2024 को किया गया।
उप कृषि निदेशक रामबचन राम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 अन्तर्गत प्रीमियम जमा करने अंतिम तिथि दिनांक 31.07.2024 निर्धारित है, उक्त तिथि तक शत-प्रतिशत ऋणी कृषकों के खाते से प्रीमियम की कटौती कर, सूचना दिनांक 15.08.2024 तक बीमा पोर्टल पर सम्बन्धित बैंक द्वारा पूर्ण की जानी है। समस्त जिला समन्वयकों (बैंक) को निर्देशित किया गया कि वह यह सुनिश्चित करलें कि समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर ली जाये। जिला समन्वयक सहकारी बैंक कानपुर देहात द्वारा समस्या उठायी गयी कि फसल बीमा पोर्टल पर कुछ अधिसूचित ग्राम पंचायतों में अधिसूचित फसले प्रदर्शित नही हो रही है, जिस पर उप कृषि निदेशक, द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची तत्काल बीमा कम्पनी के जनपदीय समन्वयक को उपलब्ध करायी जाये, जिससे उसका यथाशीर्घ निराकरण कराया जा सके।

उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ, भूस्खलन, आंधी, तूफान, जल भराव, चक्रवात, सूखा, आकाशीय बिजली, कृमि प्रकोप आदि रोके न जा सकने वाली आपदाओं से फसल बुवाई से फसल कटाई के उपरान्त 14 दिवस खेत पर सुखने हेतु रखी गयी अधिसूचित फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण उपरान्त प्राप्त आंकलन रिपोर्ट अथवा जिला प्रशासन द्वारा करायी गयी क्राप कंटिग रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। खरीफ 2024 अन्तर्गत जनपद हेतु धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, उर्द तिल एवं अरहर फसलों को अधिसूचित किया गया है। किसान भाई बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रमियम जमा करा कर अपनी फस का बीमा करा सकते है। गैर ऋणी कृषक सी0एच0सी0 अथवा बैंक के माध्यम से अपनी फसलों को बीमित करा सकते है। फसल क्षति होने की दशा में किसान भाई 72 धण्ट के अन्दर टोल फ्री नं0 14447 अथवा कृषि विभाग के किसी भी जनपदीय कार्यालय अथवा बीमा कम्पनी के जिला समन्वयंक श्री मनीष सिंह के वाट्सएप नं0 83033 00845 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी दावा प्रस्तुत कर सकते है।

Author: aman yatra

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