शिक्षक अब छुट्टियों का ले सकेंगे पूरा आनंद, पढ़े फुल डिटेल
बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रदेश भर में लगभग 6.5 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अधिकांश परिषदीय शिक्षकों को सेवा अवधि के दौरान निर्धारित अवकाशों के बारे में जानकारी न होने के कारण तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।
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कानपुर देहात, अमन यात्रा : बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रदेश भर में लगभग 6.5 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अधिकांश परिषदीय शिक्षकों को सेवा अवधि के दौरान निर्धारित अवकाशों के बारे में जानकारी न होने के कारण तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं शिक्षक इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि हम कौन सा अवकाश लें और किस तरीके से लें ताकि हमारा अवकाश स्वीकृत हो सकें। इसके लिए महानिदेशक विजय किरन आनंद ने स्पष्ट आदेश जारी किया है जिसके तहत मानव संपदा पोर्टल पर सभी तरह के अवकाश लिए जाने की जानकारी भी दी गई है।
परिषदीय शिक्षक के लिये निर्धारित अवकाश की सूची-
1.चिकित्सीय अवकाश- सम्पूर्ण सेवाकाल में पूर्ण औसत वेतन पर 1 वर्ष
2.बाल्यकाल देखभाल अवकाश- सम्पूर्ण सेवाकाल में 730 दिन
3.गर्भपात अवकाश- 45 दिन
4.मातृत्व / प्रसूतिकालीन अवकाश – 540 दिन
5.उपार्जित अवकाश- प्रतिवर्ष 1 दिन
6.आकस्मिक अवकाश- अधिकतम 14 दिन प्रति वर्ष
7.अवैतनिक अवकाश- सम्पूर्ण सेवाकाल में 5 वर्ष का अवैतनिक अवकाश
8.प्रतिकर अवकाश- इलेक्शन अथवा अन्य गैर शैक्षणिक कामों के बदले में उतने ही दिन
मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश संबंधी नियम :-
आकस्मिक अवकाश
➤ 4 दिवस तक के आकस्मिक अवकाश के आवेदन की स्वीकृति प्रधानाध्यापक द्वारा एवं 4 दिवस से अधिक के आकस्मिक अवकाश के आवेदन की स्वीकृति खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है।शासनादेश के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति / अस्वीकृति को सक्षम स्तर द्वारा एक घंटे में ही कर दी जायेगी।
चिकित्सा अवकाश
➤ चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड होने के एक दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। तत्पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन / आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गयी है।
बाल्य देखभाल अवकाश
➤ बाल्य देखभाल अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार एक दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। तत्पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन / आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गयी है।
प्रतिकर अवकाश
➤ बेसिक शिक्षकों के निर्धारित अवकाश के दौरान पदाभीहित अधिकारी के रुप में ड्यूटी करने के बदले प्रतिकर अवकाश मिलता है।
शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 1973 के प्रस्तर पांच के अनुसार प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित अधिकारी का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है अर्थात सहायक अध्यापक का अवकाश प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक का अवकाश खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप को भरकर मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
अवकाश अस्वीकृत सम्बन्धी प्रावधान-
➤ खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश बिना किसी टिप्पणी के अस्वीकार नहीं किए जा सकते, कोई भी अवकाश अस्वीकृत करते समय टिप्पणी अवश्य इंगित होनी चाहिए जिससे कि सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिकाओं को उक्त हेतु जानकारी हो सके कि किस दस्तावेज के अभाव या त्रुटि के कारण उसका आवेदन निरस्त किया गया है।