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बिना नवीनीकरण के 3 वर्ष से नौकरी कर रहे संविदा कर्मी

बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक लेखाकार की नौकरी करने वाले 24 लोगों का अनुबंध सन 2000 में समाप्त हो गया था। बिना नवीनीकरण के इनसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता है लेकिन ये बिना नवीनीकरण के अनवरत कार्य कर रहे हैं।

Story Highlights
  • प्रत्येक बीआरसी में दो-दो एवं बीएसए कार्यालय में चार लोग हैं तैनात
  • सन 2000 से बिना नवीनीकरण के ही कर रहे हैं नौकरी
  • महानिदेशक प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के लिए जारी करते हैं आदेश

कानपुर देहात,अमन यात्रा : बेसिक शिक्षा विभाग में सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक लेखाकार की नौकरी करने वाले 24 लोगों का अनुबंध सन 2000 में समाप्त हो गया था। बिना नवीनीकरण के इनसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता है लेकिन ये बिना नवीनीकरण के अनवरत कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2019 में सेवा प्रदाता कंपनियों के जरिए जिले के 10 विकासखंडो में एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक लेखाकार की नियुक्ति की गई थी, साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डीसी एमआईएस, लेखाकार, सहायक लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए थे।

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यानी जनपद में कुल 24 लोगों को काम पर लगाया गया था। ये सभी विभागीय कार्य करते हैं इनका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत होता है। इनका नवीनीकरण उनके कार्य एवं आचरण के आधार पर प्रत्येक वर्ष किया जाता है लेकिन जनपद में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जन कल्याण परिषद एवं संजय ग्रामौद्योगिक समिति एजेंसियों का अनुबंध बेसिक शिक्षा विभाग से 2000 तक ही था उनका अनुबंध आगे बढ़ा कि नहीं विभाग जानकारी देने को तैयार नहीं। अगर इनका अनुबंध आगे बढ़ाया भी गया तो फिर कार्यरत कार्मिकों का प्रत्येक वर्ष नियमानुसार नवीनीकरण क्यों नहीं कराया गया। इतना ही नहीं इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ जाने के बाद भी पुराना मानदेय दिया जा रहा है।

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उपर्युक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए महानिदेशक विजय किरन आनंद ने सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं मण्डली सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को समग्र शिक्षा के अन्तर्गत अस्थायी रूप से सृजित पदों पर मण्डलीय / जनपदीय /ब्लॉक कार्यालयों में सीधी संविदा / आउटसोर्सिग के माध्यम से कार्यरत कार्मिको के सेवा अनुबन्ध को 31 मार्च 2023 तक करने के लिए मंडलायुक्त / जिलाधिकारी से अनुमोदन करवाए जाने का निर्देश दिया है, बिना अनुमोदन के कोई भी कार्मिक विभाग में कार्य नहीं करेगा। सेवा प्रदाता कंपनियों का अनुबंध अगर समाप्त हो गया है तो उसे जेम पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अनुबंध करना होगा। उसके बाद ही सेवा प्रदाता कंपनियों के द्वारा भेजे गए कार्मिकों का नवीनीकरण जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही हो सकेगा।

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Author: aman yatra


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