कानपुर देहात

प्राणघातक हमला करने पर सेना के बर्खास्त सिपाही व एक अन्य को सुनाई गई सजा

जनपद मुख्यालय स्थित जिला सत्र न्यायालय में 2013 के एक मुकदमे में बर्खास्त सेना सिपाही व एक अन्य के विरुद्ध सजा सुनाई गई तथा अर्थदंड के रूप में 5-5 हजार रुपए का प्रावधान भी किया गया।

सुशील त्रिवेदी, कानपुर देहात। जनपद मुख्यालय स्थित जिला सत्र न्यायालय में 2013 के एक मुकदमे में बर्खास्त सेना सिपाही व एक अन्य के विरुद्ध सजा सुनाई गई तथा अर्थदंड के रूप में 5-5 हजार रुपए का प्रावधान भी किया गया।इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जानलेवा हमला करने पर सेना के बर्खास्त सिपाही व एक अन्य को हुई सजा

ये भी पढ़े-  शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा स्वयं ही रहती हैं अग्रसर

आज माती जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री अमरजीत सिंह ने सेना के बर्खास्त सिपाही उदय नारायण व उसके साथी मुलायम सिंह को जानलेवा हमला करने के आरोप में सजा सुनाई/ घटना की रिपोर्ट थाना देवराहट में ग्राम चैन का पुरवा निवासी गोविंद उर्फ कल्लू पुत्र राम शंकर यादव ने लिखाते हुए कहा था मेरे व विपक्षी रविंद्र पुत्र गया प्रसाद से प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी जिसके कारण दिनांक 4/ 11/13 समय शाम लगभग 6:00 बजे उदय नारायण पुत्र रामजीवन मुलायम पुत्र मुंशीलाल रविंद्र पुत्र गया प्रसाद जो सभी चैन का पुरवा के निवासी हैं लालाराम के दरवाजे पर मोटरसाइकिल से आ कर गाली गलौज करने लगे जब मैंने मना किया तो उदय नारायण की राइफल से रविंद्र सिंह ने जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर कर दिया जिससे मैं बाल-बाल बच गया उदय नारायण उपरोक्त ने कहा कि जान से मार दो बच ना पाए गांव के अन्य लोग जैसे रिंकू, राहुल , आदि लोगो के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटे भी आई, खींचातानी में उदय नारायण की लाइसेंसी राइफल जो जम्मू राजौरी से बनी थी 6 टुकड़ों में टूट गई टूटी हुई राइफल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया .

ये भी पढ़े-  शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत से शिक्षा जगत में शोक की लहर

जिससे उस राइफल से गोली चलने की पुष्टि हुई बचाव पक्ष का तर्क था कि नो इंजरी केस है, किसी भी घायल को गोली की चोट नहीं है इसका लाभ अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता प्रदीप पांडे प्रथम ने स्पष्ट कहां की घटना तो हुई है तथा अभियुक्तों का जान से मारने का आशय भी था तथा अभियुक्तों द्वारा एक क्रास केस भी दाखिल किया गया था जो कि स्वयं मे ही अभियुक्तगणों की घटनास्थल पर उपस्थिति को स्पष्ट करता है, शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे के तर्कों को सुनकर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त गण उदय नारायण व मुलायम सिंह को धारा 307/ 323/ 504 का दोषी माना/ दौरान विचारण रविंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी न्यायालय द्वारा धारा 307 में 5 वर्ष की सजा 323 में 6माह की सजा व 504 में 6माह की सजा तथा 5000_5000 रुपए का जुर्माना लगाया सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

Author: aman yatra

aman yatra

Recent Posts

ट्रैफिक अलर्ट: कानपुर देहात में पुलिस भर्ती समारोह के लिए भारी वाहनों का मार्ग बदला

कानपुर देहात– उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों और सड़क एवं परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों के…

15 hours ago

कानपुर देहात: प्रेम और साथ का अनूठा अंत, 5 मिनट के अंतराल पर बुजुर्ग दंपति की मौत

कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत के शिवाजी नगर (जमालपुर) में शुक्रवार शाम एक ऐसी…

1 day ago

तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर,युवक की मौत

कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है।एक…

2 days ago

कानपुर देहात में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या,परिजनों में मचा कोहराम

कानपुर देहात में एक दर्दनाक घटना सामने आई है।अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरीदपुर गांव में…

2 days ago

कानपुर देहात: प्रेमिका को घायल कर प्रेमी ने की आत्महत्या, इलाके में सनसनी

कानपुर देहात: कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने…

2 days ago

पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त महेन्द्र प्रताप गिरफ्तार, मुख्य आरोपी पहले ही जा चुका है जेल

कानपुर देहात: महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान…

2 days ago

This website uses cookies.