आईटीआर दाखिल करने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी ने जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश
कहावत है कि जब काम करने की ललक हो तो वह काम सबसे बेहतर और सबसे जल्दी करने की आदत बन जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे जनपद की वित्त एवं लेखाधिकारी के अंदर देखने को मिलता है कोई भी विभागीय कार्य हो या कोई भी आदेश हो सबसे पहले उसका क्रियान्वयन एवं अनुपालन उनके द्वारा किया जाता है।
अमन यात्रा, कानपुर देहात- कहावत है कि जब काम करने की ललक हो तो वह काम सबसे बेहतर और सबसे जल्दी करने की आदत बन जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे जनपद की वित्त एवं लेखाधिकारी के अंदर देखने को मिलता है कोई भी विभागीय कार्य हो या कोई भी आदेश हो सबसे पहले उसका क्रियान्वयन एवं अनुपालन उनके द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर कटौती के संबंध में सबसे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि शिक्षकों को वेतन देने में जरा भी देरी ना होने पाए।
उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी नियमानुसार समस्त शिक्षकों की अग्रिम आयकर कटौती को शामिल करते हुए, आयकर का आगणन एंव उसकी कटौती माह जनवरी व फरवरी 2023 के वेतन से की जानी हैं, इस सम्बन्ध में निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करें-
दिनांक 10 जनवरी 2023 तक विकासखण्ड के समस्त शिक्षकों को आयकर आगणन प्रपत्र उपलब्ध कराया जाए जिसमें मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक माहवार मूलवेतन डीए एचआरए सीसीए पीपी तथा सभी प्रकार की कटौतियों (जीपीएफ जीआईएस एनपीएस) तथा अग्रिम आयकर का उल्लेख हो। बोनस वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं मेडिकल लीव व्यक्तिगत एरियर सहित किसी भी शिक्षक को किया गया अन्य भुगतान सम्मिलित हो।
समस्त शिक्षक स्वेछानुसार आयकर की नयी अथवा पुरानी आयकर व्यवस्था में से किसी भी एक का चयन कर सकेंगे। उनके द्वारा चयन की गयी व्यवस्था के अनुसार आयकर की कटौती की जाएगी। नयी आयकर व्यवस्था में निवेश सम्बन्धी विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है। 3. समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी आयकर आगणन प्रपत्र में अपनी बचतों / छूट के दावों का उल्लेख कर, उनकी स्वप्रमाणित ( तीन-तीन) छायाप्रतिया अलग तीन फाइलों में रखकर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 16 जनवरी 2023 तक जमा करायेंगे।
खण्ड शिक्षा अधिकारी 21 जनवरी 2023 तक एक्सेल शीट में सॉफ्ट कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करेंगे जिसके आधार पर माह जनवरी 2023 का वेतन निर्गत किया जाएगा।
दिनांक 17 जनवरी से 04 फरवरी 2023 के मध्य शिक्षकों के आयकर सम्बन्धी फाइलों का सघन परीक्षण खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा तत्पश्चात 6 फरवरी को फाइलों की दो प्रतियां अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
दिनांक 7 फरवरी से 20 फरवरी तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पटल प्रभारी फाइलों की जांच कर अन्तिम रूप से आयकर आगणित कर उसकी कटौती फरवरी माह के वेतन से करेंगे।
दिनांक 16 जनवरी से 20 फरवरी 2023 के मध्य कोई भी शिक्षक, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपनी नई बचतों / छूट दावों के आधार अपने आयकर आगणन को संशोधित या परिवर्तित करा सकता है।
21 फरवरी से 31 मार्च 2023 के मध्य देय बीमा किश्त, होमलोन किश्त जैसे दावों को बचत में शामिल किया जाएगा परन्तु ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा कि मैं अमुक तिथि तक इतनी बचत कर लूंगा आदि।
अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा शिक्षकों की हर सम्भव सहायता की जाएगी। कुलश्रेष्ठ सिंह सहायक लेखाकार (मो0 6387792241 ) को आयकर के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नामित किया गया हैं।
ऐसे शिक्षक जो 20 फरवरी 2023 तक अपना बचत विवरण देने में विफल रहते हैं तो उनकी जीपीएफ / एनपीएस / जीआईएस कटौतियों को ही उनकी बचत मानते हुए नियमानुसार आयकर काट लिया जाएगा।
आयकर अदा करना प्रत्येक कर दाता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हैं सभी शिक्षकों से आग्रह है कि वे नियमों के तहत ही छूट प्राप्त करें। गलत जानकारी के मामलों में आयकर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित शिक्षक का होगा।
सभी शिक्षक संघों से आग्रह है कि आयकर प्रक्रिया की इस समयबद्ध व्यवस्था का अनुपालन कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।