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जनपद कानपुर देहात में वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए 2024 कैलेंडर वर्ष में साप्ताहिक बन्दी घोषित 

जनपद के लिए 2024 वर्ष में दुकान वाणिज्य अधिष्ठानों में साप्ताहिक बंदी का रोस्टर जारी कर दिया गया है।इस आशय की जानकारी जिलाधिकारी आलोक सिंह द्वारा निर्गत एक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है जो जनपद के सहायक समायुक्त कार्यालय से निर्गत किया गया है।

Story Highlights
  • उ प्र दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधि-1962 के तहत आदेश जारी
सुशील त्रिवेदी, कानपुर देहात। जनपद के लिए 2024 वर्ष में दुकान वाणिज्य अधिष्ठानों में साप्ताहिक बंदी का रोस्टर जारी कर दिया गया है।इस आशय की जानकारी जिलाधिकारी आलोक सिंह द्वारा निर्गत एक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है जो जनपद के सहायक समायुक्त कार्यालय से निर्गत किया गया है। पत्र में कहा गया है कि जनपद मुख्यालय अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में सभी वाणिज्य प्रतिष्ठान बुधवार को अपनी बंदी रखेंगे जबकि रूरा नगर पंचायत क्षेत्र में यह बंदी मंगलवार को रहेगी।
इसी प्रकार शिवली नगर पंचायत क्षेत्र में समस्त प्रतिष्ठान आटा चक्की मंगलवार को ही अपनी बंदी रखेंगे वही जनपद की नगर पालिका परिषद झींझक व पुखरायां के समस्त  वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आटा चक्की एवं अन्य दुकानें सोमवार को साप्ताहिक बन्दी रखेंगे और इस अनुक्रम में नवसृजित नगर पंचायत राजपुर व सिकंदरा नगर पंचायत की समस्त दुकानें आटा चक्की मंगलवार को बंद रखी जायेंगी जब की एक अन्य नवसृजित नगर पंचायत रनिया के लिए साप्ताहिक बन्दी का दिन शनिवार रखा गया है जबकि रसूलाबाद नगर पंचायत में सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आटा चक्की बृहस्पतिवार को बंद रहेगी।
संपूर्ण जनपद के लिए जारी इस साप्ताहिक बंदी के घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नाइयों की दुकान मंगलवार को बंद रहेगी तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रति कठोर कार्रवाई की जायेगी।
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AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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