कानपुर देहात। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कानपुर देहात द्वारा संचालित योजनाओं में ऐसे ऋण गृहीता जिन्होने विभाग से ऋण/लोन लिया है उनके लिए विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष देय/अधिदेय ऋण जमा करने हेतु “नवीन एकमुश्त समाधान योजना” लागू किये जाने की स्वीकृति 15 दिसम्बर 2022 से 30 जून 2023 तक प्रदान की गयी है। ऐसे ऋण गृहीताओं के लिए विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष ऋण जमा करने हेतु नवीन एक मुश्त समाधान योजना लागू की है अर्थात ऋण गृहीता से ऋण स्वीकृति की तिथि से (36 माह से लेकर 60 माह तक) का ही साधारण ब्याज लिया जायेगा, शेष अवधि का सम्पूर्ण ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। बकाया ऋण को प्रोत्साहित करते हुये ओ0टी0एस0 का लाभ लाभार्थी के आवेदन पत्र पर ऋण खाते में अवशेष धनराशि पर नवीन एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत लोन लेजर में बकाया धनराशि के आधार पर दिया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ प्रज्ञा शंकर ने सूचित किया है कि उपरोक्त देयता के सम्बन्ध में यदि आप निगम द्वारा संचालित “नवीन एकमुश्त समाधान योजना” का लाभ लेना चाहते है तो देय ऋण की धनराशि विलम्बतम दिनांक 20 जून 2023 तक कार्यालय में जमाकर दें, तो आपसे देय ऋण की धनराशि पर दण्ड ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की छूट प्रदान करते हुये केवल साधारण ब्याज ही लिया जायेगा।
अतः आपको इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि “नवीन एकमुश्त समाधान योजना” 15 दिसम्बर 2022 से 30 जून 2023 तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए कक्ष सं0 112 विकास भवन माती कानपुर देहात में उपस्थित होकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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