G-4NBN9P2G16
लखनऊ/कानपुर देहात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं चित्रकूट जिले में कार्यरत सहायक अध्यापकों के नया सत्र शुरू होने से पहले उनकी पसंद के जिले में तबादले की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
ये भी पढ़े- आंगनबाड़ी में अब शिक्षा पर फोकस, दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा-4 ट्रेनिंग लॉन्च
कोर्ट ने याचियों को प्रत्यावेदन देने और उसे सकारण निस्तारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अनुभव सिंह तथा 263 सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया कि दिव्या गोस्वामी केस के फैसले के अनुसार याचियों को पसंद के जिले में स्थानांतरण की मांग का अधिकार है। इसलिए एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होने से पहले तबादले पर विचार किया जाय।
राजेश कटियार, कानपुर देहात। मंगलवार को समायोजन को लेकर एक मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में हुई जिसमें… Read More
पुखरायां।भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के श्यामसुंदरपुर गांव में मंगलवार को एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया।जिससे उसकी… Read More
पुखरायां (कानपुर देहात) l हॉली क्रॉस स्कूल में आज मंगलवार को हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल… Read More
पुखरायां।कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के झींझक रोड पर दया गांव की तरफ जाने वाली बंबी में मंगलवार को… Read More
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया… Read More
पुखरायां।कानपुर देहात में एक दर्दनाक घटना सामने आई है।सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसधान कस्बे में एक 16 वर्षीय किशोर ने… Read More
This website uses cookies.