छुट्टियों में होंगे परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादले

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर आपसी तबादले गर्मी व सर्दियों की छुट्टी में होंगे। इसके तहत ग्रामीण सेवा संवर्ग में तैनात शिक्षकों का ग्रामीण और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का शहरी क्षेत्र में ही तबादला हो सकेगा। प्राथमिक विद्यालयों में किसी विषय की बाध्यता नहीं होगी जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों को ही इसका लाभ मिलेगा।

लखनऊ/कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर आपसी तबादले गर्मी व सर्दियों की छुट्टी में होंगे। इसके तहत ग्रामीण सेवा संवर्ग में तैनात शिक्षकों का ग्रामीण और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का शहरी क्षेत्र में ही तबादला हो सकेगा। प्राथमिक विद्यालयों में किसी विषय की बाध्यता नहीं होगी जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों को ही इसका लाभ मिलेगा। शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। साथ ही अब वर्तमान सत्र में गर्मी की छुट्टियों यानी मई में तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अंत: जनपदीय स्थानांतरण नीति के तहत पारस्परिक (आपसी) तबादलों के लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इस समिति में बीएसए सदस्य सचिव होंगे जबकि डीआईओएस व वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) सदस्य होंगे।
इन श्रेणियों में तबादले
प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के स. अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर संविलियन वाले विद्यालयों में भी इन्हीं श्रेणियों में यह मानक लागू होंगे।
यह प्रक्रिया-
ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान होंगे।
ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंट आउट बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा। बीएसए 15 दिन में आवेदन की पात्रता का परीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी से कराएंगे। सत्यापन के बाद एक माह में जिला स्तरीय समिति आवेदन पर निर्णय लेगी। शिक्षक 15 दिन में जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति कर सकेंगे।
स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
Author: aman yatra

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