प्रदेश के सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों की सभी गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें किया जायेगा स्क्रैप
एक अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ी कबाड़ हो जाएंगी। गाड़ियों के वर्ष की गणना 31 मार्च 2023 से की जाएगी। इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा।
- नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य हुआ
- 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां होंगी चलन से बाहर,
- एक अप्रैल से लागू होगा नियम
लखनऊ / कानपुर देहात। एक अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ी कबाड़ हो जाएंगी। गाड़ियों के वर्ष की गणना 31 मार्च 2023 से की जाएगी। इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बाबत मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से सभी सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सभी वाहन जिनमें परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बसें जोकि 15 साल से अधिक पुराने हैं, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और वह कबाड़ हो जाएंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव और परिचालन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर नियम लागू नहीं होगा।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी सरकारी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पहले किया गया था, वह सभी नियम के मुताबिक स्क्रैप हो जाएंगी। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी।