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हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से ये भी कहा है कि इस तारीख तक कंगना को बुलाकर फिर से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है.
आपको बता दें कि इस मामले में 8 जनवरी को कंगना बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था. ये बयान भी कंगना ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया.
पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने आरोप लगाए कि उनका मेंटली, इमोशनली और फ़िजिकली टॉर्चर किया जा रहा है.
महाराष्ट्र सरकार ने कंगना की इस वीडियो पर भी आपत्ति जाहिर की थी. वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि यह कंटेम्प ऑफ कोर्ट है इसके बाद उन्होंने कोर्ट में कंगना के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल की है.
क्या है मामला
शिकायत के मुताबिक कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने अप्रैल में एक समुदाय के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक संदेश साझा किया था, जिसके बाद उनका खाता निलंबित कर दिया गया था. इसके मुताबिक, रनौत ने भी बाद में अपनी बहन के समर्थन में एक वीडियो साझा कर एक समुदाय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे.
इस मामले में उनपर राजद्रोह का केस पुलिस ने दर्ज किया. मुंबई पुलिस ने कई बार कंगना को नोटिस जारी कर पुछताछ के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं गईं. इसके बजाय कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट के कहने पर ही उन्होंने 8 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराया. अब एक बार फिर उन्हें 25 जनवरी तक राहत मिल गई है.
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