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पुरानी व्यवस्था ही फिर की गई बहाल 

राज्य सरकार ने समूह ग व घ के कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्री के अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मियों के तबादले कर सकेंगे इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद के अंदर शिक्षकों के ब्लॉक/विद्यालय परिवर्तन कर सकेंगे विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत शिक्षक अपना स्थानांतरण जनपद के अंदर करवा सकेंगे।

Story Highlights
  • जनपद स्तर पर पूर्व विद्यमान नियमों के अनुसार शिक्षकों के किए जा सकेंगे स्थानांतरण
  • समूह ग और घ कर्मियों के तबादले का अधिकार विभागाध्यक्षों को, मुख्यमंत्री से अनुमति की अनिवार्यता हुई खत्म
  • समूह क एवं ख संवर्ग में नई नियुक्तियों प्रोन्नति के प्रकरणों में य रिक्त स्थान पर तैनाती के लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात मुख्यमंत्री से लेना होगा अनुमोदन

कानपुर देहात,अमन यात्रा  : राज्य सरकार ने समूह ग व घ के कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्री के अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मियों के तबादले कर सकेंगे इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद के अंदर शिक्षकों के ब्लॉक/विद्यालय परिवर्तन कर सकेंगे विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत शिक्षक अपना स्थानांतरण जनपद के अंदर करवा सकेंगे।

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मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया था उसके बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने शुक्रवार 14 अक्टूबर 2022 को अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आदेश जारी कर दिया है। पहले समूह ग व घ के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि समूह क व ख संवर्ग में नई नियुक्तियों व पदोन्नति के मामलों में रिक्त स्थानों पर तैनाती सक्षम स्तर से अनुमति के आधार पर की जाएगी.

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इस संवर्ग के ऐसे ही मामलों में किसी कार्मिक को स्थानांतरित करते हुए तैनाती देने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेना जरूरी होगा। समूह ग व घ के कर्मियों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही तबादला किया जाएगा। जिला स्तर पर लागू नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही फैसला किया जाएगा। आदेश के बाद जुगाड़ी शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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