भौतिक एवं वित्तीय प्रगति में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध की जाएगी कठोर कार्यवाही: सीडीओ सौम्या
मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे द्वारा सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 347 गांवों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सत्यापन कराते हुए 02 दिवस के अन्दर अवगत कराये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी कानपुर देहात को निर्देश दिये है।
- मुख्य विकास अधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 347 गांवों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सत्यापन कराए जाने के दिए निर्देश
- वर्ष 2021-22 में जनपद की ग्राम पंचायतों में एस0एल0डब्लू0एम0 हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जाँच किये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने गठित की समिति
अमन यात्रा,कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे द्वारा सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करते हुए स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 347 गांवों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सत्यापन कराते हुए 02 दिवस के अन्दर अवगत कराये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी कानपुर देहात को निर्देश दिये है।
बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निर्मित / निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में ही उक्त प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर देहात को विस्तृत जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया तथा उप निदेशक, पंचायत कानपुर मण्डल कानपुर के पूर्व पत्रों के सन्दर्भ में भी कोई यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी। वर्ष 2021-22 में जनपद की ग्राम पंचायतों में एस0एल0डब्लू0एम0 हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जाँच किये जाने हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता (आर०ई०डी०) तथा सहायक विकास अधिकारी (to) की संयुक्त जाँच समिति गठित करते हुए जाँच समिति को यह निर्देश दिये गए है कि समयान्तर्गत जाँच आख्या प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित जाँच समिति के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।