सरप्लस शिक्षक किए जाएंगे समायोजित, उसके बाद होंगे जनपद के अंदर स्थानांतरण
तय समय में समायोजन व शिक्षकों का डाटा अपलोड न कर पाने वाला बेसिक शिक्षा महकमा अतिरिक्त शिक्षकों की सूची तक अभी भी प्रकाशित नहीं कर पाया है। विकासखंड मुख्यालयों से विद्यालयवार अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या भेजी जानी थी जोकि अभी तक नहीं भेजी जा सकी है।
लखनऊ/ कानपुर देहात। तय समय में समायोजन व शिक्षकों का डाटा अपलोड न कर पाने वाला बेसिक शिक्षा महकमा अतिरिक्त शिक्षकों की सूची तक अभी भी प्रकाशित नहीं कर पाया है। विकासखंड मुख्यालयों से विद्यालयवार अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या भेजी जानी थी जोकि अभी तक नहीं भेजी जा सकी है। यह कार्य भी परिषद की तय वेबसाइट के जरिये पूरा होना था लेकिन अभी तक शिक्षकों का डाटा ही वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका है।अब शासन ने नया आदेश जारी कर दिया है कि सरप्लस शिक्षकों को पहले स्थानांतरित किया जाएगा उसके बाद शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानांतरण होंगे।
अब शिक्षकों के स्थानांतरण निम्नवत प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे :-
सरप्लस विद्यालयों के चयन हेतु प्रक्रिया-
(1) सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे।
(2) वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1300 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानान्तरित / समायोजित किया जायेगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बन्द अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहाँ 08 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक/अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 08 से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
(3) कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1200 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानान्तरित समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 6650 विद्यालय बन्द अथवा एकल है। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ 06 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, वहां के अध्यापक अध्यापिकाओं की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती के उद्देश्य से 06 से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण/ समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
(4) अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं एक से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी।
(5) सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में आवश्यकता वाले शून्य शिक्षक विद्यालय में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
(6) तदोपरान्त ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक कार्यरत नहीं है किन्तु शिक्षामित्र कार्यरत हैं उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
(7) तदोपरान्त ऐसे विद्यालय जहाँ एकल शिक्षक कार्यरत हैं उन विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
(8) इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकतानुसार दो शिक्षक वाले विद्यालय, तीन शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।
(9) सरप्लस शिक्षकों को स्थानान्तरित करने में ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षामित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालिक अनुदेशक को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 1 या 2 है।
(10) अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण /समायोजन के लिए निम्र श्रेणियों अनुमन्य होगी:-
1. प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
2. सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
3. समकक्ष पदका समकक्ष पद के प्रति।
4. संविलित विद्यालयों में भी यह श्रेणी अनुमन्य होगी।
(11) स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग में नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी।
(12) उक्त प्रक्रिया मे शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सकेगी।
(13) ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
(14) आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।