नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास
थाना मंगलपुर पुलिस एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते टॉप-12 चिन्हित मुकदमों में से माननीय न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नफर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

राहुल कुमार/कानपुर देहात।थाना मंगलपुर पुलिस एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते टॉप-12 चिन्हित मुकदमों में से माननीय न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नफर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुक्रम में व अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा कडी पैरवी कर सजा दिलाने हेतु टॉप-12 चिन्हित मुकदमों में जनपद कानपुर देहात पुलिस को एक और सफलता प्राप्त हुयी है। कानपुर देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में न्यायालय अपर जिला जज 13 पाक्सो जनपद कानपुर देहात ने सुनवाई कर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई ,साथ ही 35,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया कि मंगलपुर पुलिस ने कस्बा व थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के रहने वाले अंकित शुक्ला पुत्र पवन कुमार शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2020 में थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/20 एसएसटी नं0 570/20 पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले में विवेचना बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे, मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला जज 13 पाक्सो कोर्ट श्री बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने 07.07.2023 को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
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