पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
शिवली क्षेत्र के रास्तपुर गांव में करीब तीन साल पहले पति-पत्नी में विवाद हो गया था। जिसके बाद पति ने पत्नी के सिर पर जोरदार प्रहार कर हत्या कर दी थी। मामले में शनिवार को माननीय जिला जज की अदालत ने सुनवाई कर आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
- उपरोक्त मामले की माननीय जिला जज श्री जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात। शिवली क्षेत्र के रास्तपुर गांव में करीब तीन साल पहले पति-पत्नी में विवाद हो गया था। जिसके बाद पति ने पत्नी के सिर पर जोरदार प्रहार कर हत्या कर दी थी। मामले में शनिवार को माननीय जिला जज की अदालत ने सुनवाई कर आरोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व विशेष लोक अभियोजक नीरज सिंह ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के रास्तपुर गांव निवासी नफीस ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 5 अगस्त 2021 को वह अपने साले शादाब के साथ सामान लेने टिकरा बाजार गया था। उसी समय उसके भतीजे लकी ने फोन पर सूचना दी कि उसके माता-पिता में विवाद हो रहा है। जब वह टिकरा बाजार से घर आया तो उसे बाथरूम में मां शबाना बेगम मृत अवस्था में पड़ी मिली, उसके सिर से खून बह रहा था। उसने अपने पिता रफीक से मां की मौत के बारे में जानकारी ली तो पिता उसे मारने दौड़े और भाग निकले। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोपी रफीक के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
मामले की सुनवाई माननीय जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रफीक को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उसपर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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