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रोड टैक्स छूट योजना: आपका बकाया जमा करने का सुनहरा मौका

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के तहत पंजीकृत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 6 नवंबर, 2024 से अगले तीन महीनों के लिए बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी (शास्ति) में छूट देने का फैसला किया है।

कानपुर देहात: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के तहत पंजीकृत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 6 नवंबर, 2024 से अगले तीन महीनों के लिए बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी (शास्ति) में छूट देने का फैसला किया है।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

  • बकाया रोड टैक्स वाले वाहन: जिन वाणिज्यिक वाहनों पर 6 नवंबर, 2024 से पहले का बकाया रोड टैक्स है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • न्यायालय में लंबित मामले: जिन वाहनों के मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • अपील/पुनरीक्षण वाले मामले: जिन वाहनों के मामलों में अपील या पुनरीक्षण लंबित है, उन्हें वाद प्रत्याहृत करने के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन करना होगा।

कौन नहीं उठा सकता इस योजना का लाभ?

  • नए रजिस्टर्ड वाहन: 6 नवंबर, 2024 के बाद रजिस्टर्ड वाहन इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
  • पूरा बकाया जमा न करने वाले: जिन वाहनों का पूरा बकाया जमा नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  • कब्जे में लिए गए वाहन: मोटर वाहन अधिनियम के तहत कब्जे में लिए गए वाहन इस योजना के दायरे से बाहर हैं।

कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?

  • आवेदन: आपको संबंधित जिला के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन शुल्क: तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए 200 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
  • समय सीमा: यह योजना 6 नवंबर, 2024 से प्रभावी है और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

क्यों उठाएं इस योजना का लाभ?

  • बकाया जमा करें, जुर्माना से बचें: इस योजना के माध्यम से आप बकाया रोड टैक्स जमा करके जुर्माने से बच सकते हैं।
  • वाहन जब्ती से बचें: बकाया रोड टैक्स न जमा करने पर आपका वाहन जब्त किया जा सकता है, इस योजना के माध्यम से आप इससे बच सकते हैं।
  • सुगम यात्रा: सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आप बिना किसी बाधा के अपने वाहन से यात्रा कर सकेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

  • इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी आपको अलग से नहीं दी जाएगी।
  • 6 नवंबर, 2024 से पहले का बकाया रोड टैक्स वापस नहीं किया जाएगा।

आवेदन कहां करें?

आपको संबंधित जिला के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम परिवहन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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