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उरई: स्कूल वाहनों की सघन चेकिंग शुरू, मानक पूरे न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में, उरई (जालौन) में स्कूल वाहनों की पूर्णतया जांच और मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध 01 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।

Story Highlights
  • आरटीओ कार्यालय ने स्कूल संचालकों के साथ की बैठक, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य

जालौन: परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में, उरई (जालौन) में स्कूल वाहनों की पूर्णतया जांच और मानक विहीन वाहनों के विरुद्ध 01 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में आज उप संभागीय परिवहन कार्यालय, उरई में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के संचालकों, प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में सुरेश कुमार वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) जालौन, राजेश कुमार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्व०-।), विनय कुमार पाण्डेय यात्रीकर/मालकर अधिकारी सहित गुड सेमेरिटन से सम्मानित समाजसेवी ममता स्वर्णकार और अब्दुल अलीम खान मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, एस०आर० ग्रुप ऑफ कॉलेज, एल्ड्रिच पब्लिक स्कूल, दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल, डिवाइन मर्सी, गुड गेट, जे०एम०एस० पब्लिक एकेडमी, मॉर्निंग स्टार, डी०डी० मेमोरियल, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, नेशनल पब्लिक स्कूल, रामजी लाल पाण्डेय गर्ल्स इंटर कॉलेज, सूरज ज्ञान ग्रुप ऑफ कॉलेज, एस०आर० पब्लिक स्कूल सहित कई अन्य विद्यालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उपस्थित सभी विद्यालय संचालकों/प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने वाले सभी वाहन स्कूल वाहन के निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही संचालित किए जाएं। वाहनों में सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राएं न बैठाए जाएं और न ही वाहनों को गलत दिशा में चलाया जाए।

विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया कि जिन वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, परमिट की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए। वाहन को मानक के अनुरूप कराकर फिटनेस जांच हेतु उप संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। साथ ही, पंजीकरण में निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राएं न बैठाने का सख्त निर्देश दिया गया।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन/अनफिट/सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले जाते पाया जाता है, तो उस वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी/विद्यालय प्रबंधन का होगा।

स्कूल बस/वैन हेतु विशेष नियम:

  • वाहन का रंग पीला हो और उस पर स्कूल का नाम लिखा हो।
  • बसों में 02 और वैन में 01 अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से हो।
  • फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य हो।
  • गति सीमा यंत्र (स्पीड गवर्नर) लगा हो।
  • नियमानुसार सीट बेल्ट का प्रावधान हो।
  • प्रेशर हॉर्न/मल्टीटोन हॉर्न न लगा हो।
  • स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़की/द्वार अवश्य हों।
  • स्कूल बसों की खिड़की पर स्टील की क्षैतिज छड़ लगी हो।
  • स्कूल बसों में सीट के नीचे स्कूल बैग रखने की जगह हो।
  • बसों के प्रवेश द्वार पर हैंडरेल लगा हो।
  • वाहन पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, चालक और परिचालक का नंबर अंकित होना अनिवार्य है।

अंत में, सभी विद्यालय प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्कूली वाहन चालकों/परिचालकों के चरित्र का सत्यापन कराएं और सत्यापन सूची तथा चालक लाइसेंस के विवरण की सूची संलग्नकों सहित ए०आर०टी०ओ० कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

 

aman yatra
Author: aman yatra


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