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“नो हेलमेट नो फ्यूल” अभियान का उल्लंघन, 8 चालकों का हुआ चालान

कानपुर देहात में पेट्रोल पंपों पर नियमों का पालन न होने पर सख्त निर्देश

कानपुर देहात:  शासन के निर्देशों के क्रम में व जिलाधिकारी कपिल सिंह के मार्गदर्शन में “नो हेलमेट नो फ्यूअल विषयक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान (01 सितम्बर 2025 से 30 सितम्बर 2025) के अन्तर्गत जनपद में “नो हेलमेट नो फ्यूल” के अनुपालन होने के सम्बन्ध में आज पूर्ति विभाग व परिवहन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 12 सितम्बर 2025 को पेट्रोल पम्पों की जांच की गयी। जांच में कतिपय पेट्रोल पम्पों पर “नो हेलमेट नो फ्यूल” का अनुपालन नहीं होता पाया गया। पेट्रोल पम्पों द्वारा बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहनों में ईंधन की आपूर्ति किया जाना पाया गया।

जांच समय बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने के कारण 08 वाहन चालकों का यात्री कर एवं माल कर अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा चालान किये जाने की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त ऑयल कम्पनियों के स्तर से निर्गत विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस) के अनुपालन होने एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पम्प पर मुफ्त हवा, पानी, रेडियेटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियों सहित तथा पी०यू०सी० की सुविधा न होने, रख-रखाव व आवश्यक सुविधाएं न दिये जाने जैसे बिन्दुओं पर भी जांच की गयी।

जांच समय पेट्रोल पम्प संचालकों को कड़ाई के साथ निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को ईंधन की आपूर्ति न करें तथा शासनादेश दिनांक 05.08.2008 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पम्प पर मुफ्त हवा, पानी, रेडियेटर पानी, स्वच्छ प्रसाधन सुविधा, टेलीफोन, प्रथम चिकित्सा व्यवस्था नवीनतम औषधियों सहित तथा पी०यू०सी० की सुविधा न होने, रख-रखाव व आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने पेट्रोल पम्पों पर प्रत्येक दशा में “नो हेलमेट नो फ्यूल” का अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा तेल कम्पनियों के स्तर से निर्गत विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस) का भी पूर्णतयाः अनुपलान करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त निर्देशों का अनुपालन होता नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध शासनादेश दिनांक 05.08.2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अर्थदण्ड, लाइसेंस निलम्बन अथवा दोनों प्रकार की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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Author: aman yatra


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