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कानपुर, अमन यात्रा ब्यूरो । खाने-पीने की चीजों को बेचने वालों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की तरफ से बड़ी राहत मिली है। उन्हें एक अक्टूबर से अपने उत्पादन, इनवाइस, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर एफएसएसएआइ का लाइसेंस या पंजीयन नंबर प्रिंट करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन तमाम उद्यमी व व्यापारियों की तरफ से इसकी तैयारी न हो पाने से फिलहाल तीन माह के लिए राहत दी गई है। अब एक जनवरी 2022 से इसे लागू किया जाएगा। कारोबारियों के मुताबिक, त्योहार पर इस नियम के लागू होने से बिक्री पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता।
ग्राहकों को खरीदे गए माल के गड़बड़ निकलने पर शिकायत करने और उस पर कार्रवाई कराने का अधिकार देने के लिए एफएसएसएआइ ने यह निर्देश दिए थे। जून में आदेश लागू किया गया था। एक अक्टूबर से इसकी अनिवार्यता की बात कही गई थी। उद्यमियों और व्यापारियों ने इस पर कोई तैयारी नहीं की। एक अक्टूबर करीब आने के बाद जब इसके लागू होने का नंबर आया तो उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों ने इसमें कुछ समय और बढ़ाने की मांग की। उनकी इस मांग को मानते हुए एफएसएसएआइ ने एक अक्टूबर 2021 की जगह अब इसे तीन माह बढ़ाते हुए एक जनवरी 2022 से लागू करने का आदेश जारी किया है।
प्रतिष्ठान के बाहर भी लिखने होंगे नंबर : होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों के साथ अन्य खाने-पीने का सामान बेचने वाली दुकानों के संचालकों को अपने प्रतिष्ठान के सामने लाइसेंस नंबर या पंजीयन नंबर लिखाना होगा।
इनकी भी सुनिए
यह अच्छी पहल है। व्यापारियों के लिए अच्छा अवसर है। कोरोना अभी खत्म हुआ है। त्योहार आ रहा है। इससे लोगों को अब परेशानी भी नहीं होगी। हमें नंबर प्रिंट कर अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, तभी दूसरे देशों के सामने खड़े हो सकेंगे। -विजय पंडित, चेयरमैन, कानपुर होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन
बहुत से कारोबारी अभी अपनी इनवाइस, बिल, उत्पाद पर एफएसएसएआइ का लाइसेंस या पंजीयन नंबर ङ्क्षप्रट कराने की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इसलिए उन्हें राहत दी गई है। -वीपी सिंह, जिला अभिहित अधिकारी, कानपुर नगर।
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