जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर सीएमओ ने ए०एन०एम० रमाकान्ती को कार्य के प्रति लापरवाही पर किया निलम्बित
जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एके सिंह ने बताया कि रामजी सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी ग्राम देवनपुर तहसील सिकन्दरा कानपुर देहात ने जन शिकायत दिनाक 25.04.2022 द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात को अवगत कराया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, कानपुर देहात में तैनात रमाकान्ती ए०एन०एम० ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर से उनकी नार्मल डिलीवरी को प्राईवेट नर्सिंग होम अनन्तराज हॉस्पिटल अकबरपुर कानपुर देहात भेजा.
कानपुर देहात : जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एके सिंह ने बताया कि रामजी सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी ग्राम देवनपुर तहसील सिकन्दरा कानपुर देहात ने जन शिकायत दिनाक 25.04.2022 द्वारा जिलाधिकारी कानपुर देहात को अवगत कराया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, कानपुर देहात में तैनात रमाकान्ती ए०एन०एम० ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर से उनकी नार्मल डिलीवरी को प्राईवेट नर्सिंग होम अनन्तराज हॉस्पिटल अकबरपुर कानपुर देहात भेजा, प्राइवेट नर्सिंग होम के कर्मचारी चन्द्रशेखर से दूरभाष पर हुई वार्ता की रिकार्डिंग शिकायतकर्ता के पास उपलब्ध है। संदर्भित प्रकरण में जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा जाँच कर सख्त/ कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी सिकंदरा एवं डा० ए०पी० वर्मा क्षेत्रीय उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी व डा० डी०के० सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर कानपुर देहात की 03 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। जांच में प्रश्नगत प्रकरण की गम्भीरता यथा कार्य दायित्वों के प्रति लापरवाही / उदासीनता बरतने एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार संलिप्तता के दृष्टिगत रमाकांती कटियार, बी०एच०डब्ल्यू० (म०) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर, कानपुर देहात को उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अनुसार दिनांक 25.04.2022 से तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन की अवधि में रमाकांती कटियार, बी०एच०डब्ल्यू० (म0) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेरापुर, कानपुर देहात में सम्बद्ध रहेगी। निलम्बन की अवधि में रमाकांती कटियार, बी०एच०डब्ल्यू० (म०) को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु उनको जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय न होगा यदि उन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांकित समायोजन प्राप्त नहीं था तो उनके निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त के साथ देय होगें, जबकि इनका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। रमाकांती कटियार, बी०एचडब्ल्यू (म०) के विरुद्ध आरोपों की जाँच हेतु महेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी सिकदरा, डा० ए०पी० वर्मा उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात तथा डा० डीके सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर कानपुर देहात को संयुक्त रूप से जाँच अधिकारी नामित किया किया गया है।