UP : राज्यपाल से मंजूरी के बाद कानून बना धर्मांतरण अध्यादेश, जारी हुआ नोटिफिकेशन
यूपी में लव जिहाद कानून बन गया है. राज्यपाल से मंजूरी के बाद योगी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सरकार ने बताया कि अध्यादेश को 4 मार्च को ही राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है. राज्यपाल से मंजूरी के बाद 5 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है. यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने इसकी पुष्टि भी की है.
गौरतलब है कि बीते साल यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया था. प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को यह अध्यादेश मंजूर किया था. इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है. इस अध्यादेश के तहत महिला का सिर्फ विवाह के लिये ही धर्म परिवर्तन के मामले में विवाह को शून्य घोषित कर दिया जायेगा और जो विवाह के बाद धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें इसके लिये जिलाधिकारी के यहां आवेदन करना होगा.
आवेदन मिलने पर पुलिस जांच-पड़ताल करेगी कि कहीं यह धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, धोखे से या लालच में तो नहीं करवाया जा रहा है. जांच में ऐसी शिकायत नहीं मिलने पर प्रशासन धर्म परिवर्तन की अनुमति देगा. फिर इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी.
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.