2 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में ट्यूशन टीचर को 10 साल की सजा
कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में 12 साल पहले हुए एक जघन्य अपराध में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2012 का है।

कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में 12 साल पहले हुए एक जघन्य अपराध में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2012 का है। जब एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्र की मां को नशीला पदार्थ देकर अगवा कर लिया और तीन महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
ट्यूशन टीचर ने किया था अपहरण और दुष्कर्म
पीड़ित के पति ने बताया कि आरोपी शैलेंद्र कुमार उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। परिवार का विश्वास प्राप्त कर चुका था। 12 फरवरी 2012 को जब पति ड्यूटी पर गए थे तब शैलेंद्र अपने दो साथियों के साथ घर आया। महिला को प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर ले गया। करीब तीन महीने 27 मई 2012 को पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर घर पहुंची।
आरोपी को 10 साल की सजा
एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में शैलेंद्र के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले। जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उनका नाम हटा दिया गया। अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने शैलेंद्र कुमार पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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