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कानपुर देहात: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने लगाई थी फांसी, 17 साल बाद पति को 7 वर्ष और दो महिलाओं को 3-3 वर्ष की कैद

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गजनेर पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जुर्माना भी लगाया

कानपुर देहात: जनपद में 17 साल पुराने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 ने दोषी पति धीरेन्द्र सिंह को सात वर्ष के कठोर कारावास और 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में शामिल दो अन्य महिला अभियुक्तों गुड्डी देवी और रेनू देवी को तीन-तीन वर्ष की कैद तथा सात-सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।

घटना 25 नवंबर 2009 की है, जब गजनेर थाना क्षेत्र के ग्राम जाफराबाद निवासी धीरेन्द्र सिंह और उसके परिजनों द्वारा लगातार की जा रही दहेज की मांग और उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर गजनेर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करते हुए 2011 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत थाना गजनेर पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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