वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी हुआ नया ITR फॉर्म
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नया ITR फॉर्म जारी कर दिया है. इस बार कोरोना महामारी और करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं.

वहीं सुगम फॉर्म वे लोग, हिंदू अनिडिवाइडेड फैमिली (HUF) और फर्म द्वारा फाइल किया जाता है जिनकी आमदनी 50 लाख रुपये तक होती है और ये आय बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होती है. बता दें कि जिन individuals की और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती है वे सहज की बजाय आईटीआर-2 फाइल कर सकते हैं. वहीं जिनकी इनकम बिजनेस या किसी अन्य प्रोफेशन से होती है वे आईटीआर-3 फराम भर सकते हैं.
इनके अलावा individual और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनियों के अलावा जैसे पार्टनशिप फर्म, एलएलपी आईवाईटीआर -5 (IYTR-5) भर सकते हैं. वहीं कंपनियों द्वारा आईटीआर फॉर्म 6 भरा जा सकता है. इसके साथ ही ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन, जो भी आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट क्लेम करते हैं, वे आईटीआर फॉर्म-7 भरने के पात्र हैं.
इस बीच, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ से अधिक के रिफंड जारी किए हैं. गौरतलब है कि ये रिफंड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का जारी किया गया है. जिसमें व्यक्तिगत आयकर मामले में 2.34 करोड़ करदाताओं को 87,749 करोड़ रुपये जबकि कंपनी टैक्स के 3.46 लाख मामलों में 1.74 लाख करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं.
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