जिला अभिहीत अधिकारी

होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए FSSAI अनिवार्य, पहली अक्टूबर से बिना पंजीयन नहीं बेच सकेंगे खाद्य पदार्थ

कानपुर, अमन यात्रा। अगर आप खाने-पीने की कोई भी चीज बेचते हैं तो आपको अपने उत्पादन, इनवाइस, रसीद, डेबिट नोट,…

3 years ago

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