उत्तरप्रदेश
68 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का सख्त रुख
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया है. ये आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है.

दस्तावेजों के साथ किया तलब किया
याची को सफल घोषित करने के बावजूद 68 हजार 500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया. कोर्ट ने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गई जिस पर दोनों अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया है. ये आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है.
याची को सफल घोषित करने के बावजूद 68 हजार 500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने के लिए काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया. कोर्ट ने कारण पूछा तो कोई जानकारी नहीं दी गई जिस पर दोनों अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया है. ये आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर दिया है.
काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है
याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया. याची को 59 अंक मिले जो क्वालीफाइंग अंक 60 से एक अंक कम था. याची ने याचिका दायर कर प्रश्न संख्या 10 का अंक न देने पर सवाल उठाए. कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया हैं, किन्तु उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, इस पर दोबारा कोर्ट की शरण ली है.
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