प्रान पंजीकरण के अभाव से नहीं रुकेगा किसी शिक्षक का वेतन, लेकिन प्रान पंजीकरण हुआ अनिवार्य
बेसिक शिक्षा विभाग में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त करीब 1700 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संकट के बादल मंडरा रहे थे लेकिन सरकार ने इन शिक्षकों को राहत प्रदान की है और अधिकारियों को तत्परता के साथ प्रान पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।

- तत्परता के साथ प्रान पंजीकरण कराने के अधिकारियों को दिए गए निर्देश
लखनऊ / कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त करीब 1700 शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संकट के बादल मंडरा रहे थे लेकिन सरकार ने इन शिक्षकों को राहत प्रदान की है और अधिकारियों को तत्परता के साथ प्रान पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रान पंजीकरण कराना होगा, जिन शिक्षकों के अभी तक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आवंटित नहीं हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रान आवंटित किए जाएंगे। वित्त नियंत्रक के बाद डीएम के सख्त निर्देश के बाद वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी ने सभी बीईओ को पत्र भेज प्रान के लिए शिक्षक व कर्मियों को पांच दिन में एनपीएस फार्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था लेकिन यह समय सीमा बीत चुकी है इसके बाद संशोधित आदेश जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा लेकिन प्रान पंजीकरण अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों का किया जाएगा। इस कार्य में अधिकारियों को तत्परता दिखानी होगी।
बता दें नवीन पेंशन योजना के तहत वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों का शत प्रतिशत एनपीएस फार्म भरवाने का निर्देश वित्त नियंत्रक ने बीते साल फरवरी व नवंबर में जारी किया था। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी ने भी जून व सितंबर में सभी बीईओ को पत्र भेजा लेकिन अभी तक शत प्रतिशत एनपीएस फार्म जमा नहीं हो पाए हैं। फिलहाल शिक्षकों के वेतन रोके जाने के आदेश पर विराम लगाते हुए अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने नया आदेश जारी कर दिया है आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रांन पंजीकरण करवाना होगा। एनपीएस से आच्छादित सभी कर्मियों को प्रान का आवंटन तत्परता से कराए जाने एवं पंजीकरण की कार्यवाही की प्रगति नियमित रूप से कार्यालय को भेजे जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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