बांदाः दंपत्ति और दो बच्चों की हत्या के दोषी को मिला मृत्युदंड, कुल्हाड़ी से की थी हत्या
बांदा जिले की एक अदालत ने एक अपराधी को मौत की सजा के साथ ही 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. अपराधी को एक दंपत्ति और उनके दो बच्चों की हत्या का दोषी पाया गया था.

बांदा,अमन यात्रा : बांदा जिले की एक अदालत ने एक दंपत्ति और उनके दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला जनवरी 2018 का है, जिसमें रिश्ते के ही एक भाई ने एक कारोबारी समेत उसकी पत्नी औऱ दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था.
उन्होंने बताया कि अमित की मां देवा और उसके मामा देवीदीन उर्फ भगवानदीन को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया. एडीजीसी मिश्रा ने कहा, “घटना के समय महादेव और चुन्नी अपने घर में अपने बेटों पवन, राजकुमार और बेटी नयनसी (नौ) के साथ सो रहे थे, तभी करीब पांच बजे तड़के दीवार फांदकर अमित उर्फ गोलू उनके घर में घुसा और दंपत्ति सहित पवन और राजकुमार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी. इस दौरान नयनसी ने छिपकर अपनी जान बचा ली और वहीं अदालत में घटना की चश्मदीद गवाह रही.”
एडीजीसी ने बताया कि इस मामले में नयनसी सहित कुल छह गवाह अदालत में पेश किए गए थे. उन्होंने कहा, “पुलिस ने हत्या के छठे दिन अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में हैं.” मिश्रा ने बताया कि अमित को शक था कि महादेव के उसके परिवार की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और इसलिए उसने यह हत्याकांड किया. अमित और महादेव के बीच कुछ दिन पूर्व इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था.
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.